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निजी अस्पताल मुहैया करवायें चिकित्सा सुविधाएं – जिला कलक्टर

निर्देशों की पालना नहीं करने पर की जाएगी सख्त कार्यवाही

झुंझुनू, जिला कलक्टर उमर दीन खान ने निर्देश दिए हैं कि जिले के निजी चिकित्सालय ओपीडी, आईपीडी या इमरजेंसी में मरीजों को आवश्यक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाएं। ऎसा नहीं करने पर उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि चिकित्सा विभाग के अतरिक्ति मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह के आदेशानुसार यदि कोई अस्पताल सरकारी आदेशों की अनुपालना नहीं करेगा तो उस पर कार्यवाही करने के साथ-साथ उसकी आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना की संबद्धता भी निरस्त की जा सकती है और भविष्य में पुनः योजना में शामिल भी नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि चिकित्सा विभाग की ओर से निजी चिकित्सालयों को रियायत के साथ अस्पताल खोलने की अनुमति और सुविधा पहले से दी जा चुकी है। इसलिए वे इस संकट की घडी में मरीजों का उपचार करें और उन्हें बेवजह सरकारी अस्पतालों में रैफर नहीं करें। जिला कलक्टर ने निर्देश दिए हैं कि ईलाज के दौरान अगर कोई व्यक्ति सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के तहत पात्र लाभार्थी है, तो उससे ईलाज की एवज में राशि वसूल नहीं करें।

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