Hindi News / General News / निर्धारित शुल्क से अधिक राशि वसूल करने पर ई-कियोस्क घारक पर किया एक हजार रूपये का जुर्माना

निर्धारित शुल्क से अधिक राशि वसूल करने पर ई-कियोस्क घारक पर किया एक हजार रूपये का जुर्माना

कियोस्क को 7 दिवस के लिए किया बंद

सीकर, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के संयुक्त निदेशक सत्यनारायण चैहान ने बताया कि कार्यालय सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग ब्लाॅक दांतारामगढ़ से राजस्थान सम्पर्क पर प्राप्त परिवाद की प्रोग्रामर महेन्द्र, मुकेश कुमार वर्मा सूचना सहायक दांतारामगढ़ द्वारा जांच करने पर पाया गया कि ई-मित्रा कियोस्क धारक राधेश्याम कुमावत सनराईज कम्प्यूटर एण्ड ई-मित्रा दांता द्वारा परिवादी शिशपाल चैधरी से निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क वसूल करते पाये जाने तथा कियोस्क धारक द्वारा पेन कार्ड के 350 रूपये एवं ई-श्रम कार्ड के 150 रूपये वसूल करना पाया गया। उन्होंने बताया कि कियोस्क धारक राधेश्याम कुमावत पर विभाग ने कार्यवाही करते हुए एक हजार रूपये का जुर्माना लगाते हुए कियोस्क को 7 दिवस के लिए बंद किया गया है।

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