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पंजीकृत स्वयं सेवी संस्थाओं से 25 जून तक प्रस्ताव आमंत्रित

कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में नवजीवय योजना की आयोजित बैठक में लिया निर्णय

चूरू, जिला कलक्टर संदेश नायक की अध्यक्षता में आज शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में नवजीवय योजना की आयोजित बैठक में निर्णय लिया गया कि वर्ष 2020-21 में जिले में अवैध शराब निर्माण, भण्डारण एवं विक्रय में लिप्त परिवारों/ समुदायों/ जातियों – कंजर, सांसी, भाट, भाण्ड, नट, राणा, डोम, ढोली, मोगिया (मोग्या), बाबरिया, बेड़िया, बागरिया, सिरकीवाला, चौबदार समुदाय के व्यक्तियों का स्वयं सेवी संस्थाओं के जरिये सर्वे कार्य करवाया जायेगा।सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक ने बताया कि नवजीवन योजना में सर्वे कार्य का अनुभव वाली पंजीकृत स्वयंसेवी संस्थाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। स्वयंसेवी संस्थाओं को योग्य प्रेरको के माध्यम से सर्वे सम्पन्न करना होगा। प्रेरक की न्यूनतम योग्यता 8वीं पास होना आवश्यक है। सर्वे कार्य निर्धारित प्रपत्र मे भौतिक एवं डिजीटलमोड (एक्सल सॉफ्ट कॉपी) मे जमा करवाना अनिवार्य होगा। सर्वे कार्य का भुगतान नवजीवन योजना की गाईडलाईन के अनुसार किया जावेगा। जिला कार्यकारी समिति द्वरा अनुमोदित दरों पर सर्वे कार्य करना होगा। इच्छुक पंजीकृत स्वयं सेवी संस्थाएं अपना प्रस्ताव मय दरें 25 जून, 2020 तक जिला कार्यालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग चूरू में जमा कराने होंगें। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा। नियम एवं शर्तो के बारे में अधिक जानकारी जिला कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

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