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अल्पसंख्यक स्वरोजगार व शिक्षा ऋण में दण्डनीय ब्याज माफ

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मो. अनीस

झुंझुनूं, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मो. अनीस ने बताया कि स्वरोजगार व शिक्षा के लिए लिये गये ऋण राशि नियमित नहीं जमा कराने के कारण मूल राशि व ब्याज के साथ अतिरिक्त पेनल्टी ब्याज 12 प्रतिशत अलग से लिये जाने का प्रावधान है। वर्ष 2022-23 में एक मुश्त समाधान योजना को फिर से संचालित किया गया है। इसके अनुसार पूर्ण बकाया राशि जमा कराने पर पेनल्टी ब्याज जो कि 12 प्रतिशत है। पूर्णतया माफ किये जाने की सुविधा है। अल्पसंख्यक विभाग से लिये गये लोन की शेष बकाया किश्तें 30 सितम्बर तक एक मुश्त जमा करा कर इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ऋण के संबंध में किसी भी कानूनी प्रक्रिया से बचने के लिए इस योजना के तहत अपने ऋण को जमा कराकर योजना का लाभ उठाएं। अधिक जानकारी के लिए जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय में सम्पर्क करे।

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