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बिना जीवित प्रमाण पत्र के 31 मार्च तक ले सकेंगे पेंशनर्स अपनी पेंशन

सभी पेंशनर्स को राहत प्रदान करते हुए

सीकर, राज्य सरकार ने सभी पेंशनर्स को राहत प्रदान करते हुए बिना जीवित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये पेंशन वितरीत किये जाने की अवधि 30 नवम्बर 2022 से बढ़ाकर 31 मार्च 2023 अथवा मोबाइल एप तैयार होने तक बढ़ा दी है। इस संबंध में निदेशक पेंशन एवं पेंशनर्स,कल्याण विभाग संजय सोलंकी से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब पेंशनर्स,पारिवारिक पेंशनर्स 31 मार्च 2023 अथवा मोबाइल एप तैयार होने तक जो भी पहले हो, तक बिना जीवित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये अपनी पेंशन प्राप्त कर सकते हैं।

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