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रात्रि 10 से सुबह 6 बजे तक नहीं बजेंगे डीजे

जिला कलक्टर ने जारी किये आदेश

झुंझुनू, जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट रवि जैन ने बताया कि झुंझुनू जिले की सीमाओं के भीतर नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों सहित तीव्र घ्वनि विस्तारक यंत्र डीजे को विभिन्न आयोजन में उपयोग करने के कारण अत्याधिक शोरगुल उत्पन्न होता है। उन्होंने बताया कि न्यायालय ने सिविल रिट के तहत पारित आदेश के अनुसार नगरीय एवं औद्योगिक क्षेत्रों में ध्वनि का स्तर नियंत्रित मात्रा में रखने के निर्देश दिए गए। उन्होंने बताया कि जिसकी पालना मे आम जनता को अत्याधिक प्रदूषण से होने वाली बाधा, क्षोम, असुविधा, क्षति या इनके जोखिम को निवारित करने के लिए ऎसा किया जाना आवश्यक एवं समीचीन है।जैन ने राजस्थान कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत ध्वनि प्रदूषण द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बताया कि सम्पूर्ण झुंझुनू जिले नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों के सार्वजनिक स्थानों अन्य आमजन को प्रभावित करने वाले क्षेत्रों में वातावरण शांतिमय बनाए रखने के लिए तीव्र ध्वनि विस्तारक यंत्र डीजे के प्रयोग को निषेध करने के आदेश दिए। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति या उनका समूह या प्रतिनिधि किसी प्रकार के समारोह या आयोजन के लिए तीव्र ध्वनि विस्तारक यंत्र डीजे का उपयोग बिना अनुमति के नहीं करेगा। अगर कोई व्यक्ति इनका उपयोग करना चाहे तो संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की पूर्व में अनुमति प्राप्त करेगा। स्वीकृति रात्रि 10 बजे पश्चात से प्रात 6 बजे मध्य के लिए नही दी जा सकेगी। स्वीकृति उपरान्त भी ध्वनि प्रदूषण का स्तर विनियमन एवं नियंत्रण में निर्धारित स्तर से अधिक नही हो सकेगा। उन्होंने बताया कि आदेश कड़ाई से सुनिश्चित की जावें, इसका उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा के तहत दण्डनीय अपराध होगा।

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