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राजस्थान से अन्य राज्यों में आने-जाने के लिए अनुमति पत्र की आवश्यकता नहीं होगी

अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह राजीव स्वरूप ने बताया

सीकर, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह राजीव स्वरूप ने बताया कि राज्य में दैनिक नये कोविड-19 पॉजिटिव केसेज की स्थिति स्थिर होने, राज्य का रिकवरी रेट देश में बेहतरीन होने एवं व्यक्तियों के अन्तर्राज्यीय आवागमन को नियंत्रित करने के कारण लोगों को हो रही असुविधा को दृष्टिगत रखते हुए इस विभाग के आदेश 10 जून 2020 के द्वारा व्यक्तियों के राज्य के अन्दर आने एवं बाहर जाने पर लगाई गई शर्तों को तत्काल प्रभाव से हटाया गया है। उन्होंने बताया कि व्यक्तियों राज्य में अन्दर आने अथवा बाहर जाने के लिए निर्बाध आवागमन की पूर्व व्यवस्था इस शर्त के साथ बहाल की जाती है कि समस्त व्यक्ति जो राज्य में प्रवेश अथवा निकास कर रहें है, उनकों प्रवेश निकासी स्थान पर स्क्रीन किया जाये। पूर्व में स्थापित चैकपोस्ट स्क्रीनिंग के उद्देश्य के कारण यथावत स्थापित रहेंगे। उन्होंने बताया कि अब किसी भी व्यक्ति को राजस्थान में प्रवेश करने अथवा राजस्थान से निकासी के लिए किसी प्रकार के पास अथवा एनओसी आदि की आवश्यकता नहीं होगी।

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