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राज्य पशु ऊंट की हत्या नहीं करने के संबंध में निर्देश

बकरीद त्यौहार के मध्येनजर

चूरू, जिला कलक्टर डॉ प्रदीप के गावंडे ने बकरीद त्यौहार के मध्येनजर भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड के निर्देशों की पालना करते हुए राज्य पशु ऊंट की अवैध हत्या तथा ट्रांसपोर्टेशन नहीं करने तथा अन्य पशुओं की अवैध हत्या नहीं करने संबंधी निर्देशों की पालना के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। जिला पशु क्रूरता निवारण समिति के सदस्य सचिव एवं पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ जगदीश बरवड़ ने बताया कि जीव जंतु कल्याण बोर्ड के सचिव के पत्र के अनुसार ऊंट का भोजन इत्यादि के लिए वध नहीं किया जा सकता है। मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय में भी ऊंट के अवैध परिवहन व वध को निषेध किया गया है। पशु सेफ्टी एंड स्टेंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रपत्र के अनुसार ऊंट का भोजन आदि के लिए वध निषेध किया गया है। राज्य में राजस्थान ऊंट (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम भी लागू है। जिला कलक्टर डॉ गावंडे ने इन सभी अधिनियमों एवं प्रावधानों की पालना के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए हैं तथा आमजन से अनुरोध किया है कि वे इन अधिनियम एवं प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करें तथा ऊंट एवं अन्य किसी पशु की अवैध हत्या नहीं करें।

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