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राशन कार्ड में नाम सही कराने के लिए मुखिया जिम्मेदार

राशन कार्ड में यूनिट सही नहीं करवाना दण्डनीय अपराध

चूरू, जिले में अनेक राशन कार्ड धारकों द्वारा परिवार के सदस्यों की मृत्यु होने, दूसरा राशन कार्ड बनवा लेने या पुत्री की शादी हो जाने के बाद भी राशन कार्ड से नाम नहीं हटवाने के कई मामले सामने आए हैं। जिला रसद अधिकारी सुरेन्द्र कुमार महला ने बताया है कि राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियमन आदेश 1976 के तहत राशन कार्ड में सदस्यों के नाम सही कराने की जिम्मेदारी परिवार के मुखिया की है। राशन कार्ड में कम हुई यूनिटों की सूचना नहीं देना या गलत यूनिट दर्ज करवाना आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध है। यदि परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है या किसी सदस्य द्वारा अन्य जगह राशन कार्ड बनवा लिया जाता है या पुत्री की शादी होने व ससुराल में नाम जुड़वाने के बावजूद भी नाम नहीं हटवाया जाता है अथवा राशन कार्ड की यूनिट में कोई कमी हुई है तो ऎसे नाम राशन कार्ड से हटवाने के लिए धारा 15 के तहत एक पखवाड़े की अवधि में परिवार के मुखिया को संबंधित प्राधिकृत अधिकारी के यहां ईमित्र द्वारा आवेदन करना अनिवार्य है। ऎसा नहीं करने पर संबंधित परिवार के मुखिया पर कार्यवाही की जाएगी।

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