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ऋण एवं माफी राशि में त्रृटि को पांच दिवस में दर्ज कराने के दिए निर्देश

राजस्थान सहकारी ऋण माफी योजना 2018 के अन्तर्गत जिले की समस्त ग्राम सेवा सहकारी समितियों के ऋणी सदस्य कृषकों का ऋण माफ किया गया हैं, उन सदस्यों के विरूद्ध ऋण माफी राशि की सूचियां संबंधित समिति मुख्यावास एवं ग्राम पंचायत भवन पर चस्पा कर दी गई है। सहकारी समिति के उप रजिस्ट्रार ने बताया कि जिन ऋणियों के विरूद्ध बकाया ऋण एवं माफी राशि में कोई त्रृटि पाई जाएं तो वे अपनी आपत्तियां अपने लिखित अभयावेदन के माध्यम से केन्द्रीय सहकारी बैंक झुंंझुनू की संबंधित शाखा को पांच दिवस में दर्ज करावें।

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