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ऋणी किसानों को फसल बीमा से पृथक रहने के लिए कल तक देना होगा घोषणा पत्र

जिला कलक्टर गावंडे ने दिखाई प्रचार रथ को झंडी

चूरू, जिला कलक्टर डॉ प्रदीप के. गावंडे ने आज मंगलवार को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रचार रथ को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रथ प्रत्येक राजस्व ग्राम में जाकर फसल बीमा योजना के बारे में लोगों को जानकारी देंगे। इस मौके पर जिला कलक्टर डॉ गावंडे ने कहा कि किसानों के लिए फसल बीमा अत्यंत महत्त्वपूर्ण योजना है तथा किसानों को इसके संबंध में जागरुक होना चाहिए। उन्होंने बताया कि खरीफ 2020 हेतु 30 जून को अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस बार कृषकों द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में फसल बीमा करवाया जाना पूर्णतया स्वैच्छिक है। चूरू जिले में हेतु खरीफ 2020 में बाजरा, कपास, चंवला, मूंगफली, ग्वार, मूंग, मोठ एवं तिल की फसलें बीमित की गई है तथा एसबीआई जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड (टोल फ्री नम्बर 18001232310) बीमा हेतु अधिकृत की गई है। फसल बीमा योजना के अन्तर्गत जिले के ऋणी, गैर ऋणी एवं बटाईदार कृषक शामिल होंगे। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि कृष्ण कुमार ने बताया कि ऋणी कृषक को योजना से पृथक रहने के लिए अर्थात् ऋणी कृषक जो फसल का बीमा नहीं करवाना चाहता है उसको खरीफ 2020 हेतु संबंधित बैंक में 8 जुलाई, 2020 तक घोषणा पत्र देना होगा अन्यथा योजना में सम्मिलित माना जाएगा। घोषणा पत्र का प्रारूप संबंधित बैंक शाखा में उपलब्ध होगा। खरीफ 2020 हेतु ऋणी कृषकों द्वारा बीमित फसल में परिवर्तन की सूचना संबंधित वित्तीय संस्थान (बैंक) को देने की अंतिम तिथि 13 जुलाई 2020 निर्धारित की गई है। इस प्रकार गैर ऋणी कृषकों को ऑनलाईन प्रस्ताव प्राप्त करने की अंतिम तिथि 15 जुलाई, 2020 है। इस मौके पर सीईओ आर एस चौहान, एसीईओ डॉ नरेंद्र चौधरी, सहायक निदेशक (जनसंपर्क) कुमार अजय, कृषि उपनिदेशक पीके सैनी सहित अधिकारीगण मौजूद थे।

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