Hindi News / General News / सार्वजनिक स्थलों पर एकत्रित होने पर 30 जून तक प्रतिबंध

सार्वजनिक स्थलों पर एकत्रित होने पर 30 जून तक प्रतिबंध

जिला कलक्टर संदेश नायक द्वारा जारी आदेशानुसार

चूरू, जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में बड़ी संख्या में व्यक्तियों के आने से कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु जिले के समस्त सार्वजनिक स्थलों – पर्यटन स्थल, संग्रहालय, ऎतिहासिक स्मारक, सार्वजनिक मेले, स्विमिंग पूल, सांस्कृतिक एवं सामजिक केन्द्रों पर व्यक्तियों के एकत्र होने पर 30 जून, 2020 तक स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से तुरंत प्रभाव से राजस्थान एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट एवं धारा-144 के तहत प्रतिबंध लागू किया गया है। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट संदेश नायक द्वारा जारी आदेशानुसार सार्वजनिक स्थानों पर 5 व्यक्तियों के आवागमन या एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा परन्तु शादी समारोह में 50 व्यक्तियों तक एवं अंतिम संस्कार में निर्धारित 20 व्यक्तियों तक एकत्रित होने की छूट रहेगी। जिले में सायं 7 बजे से प्रातः 7 बजे तक सभी गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए व्यक्तियों के आवागमन पर सख्त प्रतिबंध रहेगा। उक्त प्रतिबंध पुलिस/ जिला प्रशासन/ सरकारी अधिकारी जो सक्रिय ड्यूटी पर हैं, उन पर लागू नहीं होंगे तथा चिकित्सक व अन्य चिकित्सा/ पैरा मेेडिकल स्टाफ (राजकीय/ निजी) आपातकालीन ड्यूटी, दवा की दुकानों के मालिक व स्टाफ, निरंतर उत्पादन की प्रकृति की फैक्ट्रिया, निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध लागू नहीं होंगे। कोई भी व्यक्ति या संगठन धरना – प्रदर्शन, जुलूस, रैली एवं जनसभा का आयोजन नहीं कर सकेंगे। आदेशों की जानबूझकर अवहेलना करने पर संंबंधित के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के तहत कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

Best JEE Coaching Jhunjhunu City
Shivonkar Maheshwari Technical Institute
Ravindra School Jhunjhunu City
Prince School, Islampur