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खेतडी में 14 सितम्बर तक धारा 144 निषेधाज्ञा प्रभावी

नोवल कोरोना वायरस से संक्रमित पाये जाने के कारण

झुंझुनू, खेतडी कस्बे में हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतडी कॉपर कॉम्पलेक्स में कार्यरत एसएमएस कम्पनी के कुछ कामगारों के नोवल कोरोना वायरस से संक्रमित पाये जाने के कारण उक्त बीमारी से आस-पास के नागरिकों में उक्त संक्रमण के फैलने की संभावनाओं के मध्यनजर मानव जीवन को खतरे, स्वास्थ्य एवं इसके कारण लोक शांति को खतरा उत्पन हो सकता है। जिला कलेक्टर उमर दीन खान ने खेतडी के हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतडी नगर के प्लांट क्षेत्रा, खेतडी नगर आवासीय कॉलोनी एवं कोलिकान नगर आवासीय कॉलोनी क्षेत्रा में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की है, जो 14 सितम्बर की मध्य रात्रि तक प्रभावी रहेगी। जिला कलेक्टर ने बताया कि उक्त सीमा में निवासरत व्यक्ति अपने आवास से बाहर आवागमन नहीं करेंगे, यहां समस्त व्यावसायिक, ओद्यागिक प्रतिष्ठान, शिक्षण संस्थान, जिम इत्यादि बंद रहेंगे, किसी भी मानवीय गतिविधियां, शादी समारोह, रैली, जुलुस, सभा प्रतिबांधित रहेगी। सभी तरह के सावर्जनिक एंव निजी परिवहन एवं आवागमन प्रतिबाधित रहेगा। इस क्षेत्रा में दैनिक आवश्यकताओं से संबंधित किराणा एवं जनरल स्टोर इत्यादि एवं सब्जी की दुकानें बदं रहेगी। बीमार व्यक्तियों, चिकित्सकीय एवं दाह संस्कार जैसी आपात स्थिति में प्रभावित व्यक्ति स्थानीय उपखण्ड मजिस्ट्रेट एवं थानाधिकारी की स्वीकृति उपरान्त आवागमन कर सकेंगे। यह प्रतिबंध चिकित्सा कार्मिकों, सफाई कर्मियों एवं कानून व्यवस्था तथा अधिकृत रसद सामग्री के लिए नियुक्त कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। पुलिस द्वारा निर्धारित एन्ट्री पॉईन्टस पर चिकित्सा विभाग द्वारा टीम नियुक्त की जाएगी, जिसके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बिना स्क्रीनिंग के कोई भी व्यक्ति उक्त क्षेत्रा में प्रवेश नहीं करें और ना ही उक्त क्षेत्रा से बाहर निकले। इन निर्देशों की पालना नहीं करने वालों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

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