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सीधी भर्ती एवं पदोन्नति से संबंधित पृथक-पृथक रोस्टर पंजिका संधारित करें – जिला कलक्टर

जिला कलक्टर संदेश नायक ने आदेश जारी कर जिला स्तरीय अधिकारियों को किया निर्देशित

चूरू, जिला कलक्टर संदेश नायक ने एक आदेश जारी कर समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे कार्मिक विभाग के दिशा निर्देशानुसार सीधी भर्ती एवं पदोन्नति से संबंधित पृथक-पृथक रोस्टर पंजिकाएं संधारित किया जाकर 31 अगस्त, 2020 तक रोस्टर पंजिकाओं के संबंध में प्रमाण पत्र कार्मिक विभाग में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। आदेशानुसार सीधी भर्ती/ पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों पर आरक्षण रोस्टर संचालन के संबंध में विस्तृत निर्देशक सिद्धान्त निर्मत किये गये हैं। कार्मिक विभाग द्वारा इस परिपत्र की पालना नहीं करने एवं विभिन्न विभागों द्वारा रोस्टर पंजिकाओं का संधारण नहीं किये जाने को गंभीर माना गया है। चूंकि उक्त सिद्धान्त/ निर्देश विभिन्न वर्गों के आरक्षण प्रतिशत को त्रुटिरहित संचालित किये जाने में सहायक के रूप में कार्य करते हैं। सीधी भर्ती एवं पदोन्नति से संबंधित पृथक-पृथक रोस्टर पंजिकाओं का संधारण किया जाना आवश्यक है। कार्मिक विभाग द्वारा सभी विभागों के लिए सभी संवर्गों के लिए रोस्टर पंजिकाएं संधारित करने हेतु 20 अगस्त, 2020 तक का समय दिया गया है तथा निर्देशित किया गया है कि इस तिथि तक रोस्टर पंजिकाएं पूर्ण कर 31 अगस्त, 2020 तक विभाग के शासन सचिव की ओर से इस आशय का प्रमाण पत्र कार्मिक विभाग में प्रस्तुत किया जायेगा कि उनके विभाग में सभी सेवा संवर्गों के संबंध में सीधी भर्ती और पदोन्नति के लिए पृथक-पृथक रोस्टर पंजिकाएं पूर्ण रूप से संधारित है। रोस्टर पंजिका संधारण एवं उक्त प्रमाण पत्र के अभाव में 31 अगस्त, 2020 के पश्चात् सीधी भर्ती एवं पदोन्नति के संबंध में किसी भी प्रकार का व्यवधान है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी की होगी।

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