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सूचना छिपाने वाले लोगों के खिलाफ होगी सख्त कार्यवाही

7 अप्रैल तक देनी होगी सूचना

झुंझुनू, जिला कलक्टर उमर दीन खान ने कोरोना वायरस की रोकथाम के तहत जिलेवासियों से कहा है कि वे अन्य बाहरी देशों, राज्यों तथा जिलों से आने वाले लोगों की जानकारी उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पुलिस या राजकीय चिकित्सा संस्थान, नियंत्रण कक्ष या अन्य किसी राजकीय अधिकारी या कर्मचारी को देवें, ताकि उनका सर्वे कर सैम्पलिंग करवाई जा सकें। उन्होंने आमजन से कहा कि वे स्वयं जानकारी देने आगे आऎ और एक अच्छे नागरिकों का फर्ज निभाते हुए जिला प्रशासन का सहयोग करें। उनके साथ किसी भी प्रकार की सख्ती नहीं बरती जाएगी। जिला कलक्टर ने बताया कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा सम्पूर्ण जिले में करवाये गये घर-घर सर्वेे के बावजूद कुछ लागों द्वारा अपनी बीमारी के लक्षण होने, विदेशी/ अन्य राज्य / अन्य जिलों से यात्रा की हिस्ट्री होने एवं गत माह निजामुददीन मरकज में आयोजित समारोह में शरीक होने की जानकारी छिपाई जा रही है जिससे जिले के अन्य नागरिकों के कोरोना वायरस संक्रमित होने से बीमार होने की संभावना बढ़ गई है। ऎसे लोग अपनी जानकारी 7 अप्रेल तक स्थानीय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पुलिस या राजकीय चिकित्सा संस्थान को उपलब्ध करा दें। उक्त अवधि के पश्चात अगर जानकारी में आता है कि ऎसे व्यक्तियों द्वारा जानबूझकर अपनी उपस्थिति छिपाई है तथा कोरोना वायरस के सम्बन्ध में अपनी जानकारी को छुपाया है जिससे किसी नागरिक के कोरोना से संकमित होकर उसकी जान खतरे में आ सकती है या जान जा सकती है तो ऎसे जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005. 1957 , भारतीय दण्ड संहिता की धारा 269, 270, 271 के साथ-साथ भारतीय दण्ड संहिता की अन्य सुसंगत धाराओं के अंतर्गत अभियोजन की कार्यवाही की जाएगी।

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