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हाई कोर्ट ने तीन महिला अभ्यर्थियों की याचिका मंजूर कर नियुक्ति के आदेश दिए

कम्पाउण्डर भर्ती-2021 से जुड़ा मामला

झुंझुनू, राजस्थान हाई कोर्ट ने जिले की तीन महिला अभ्यर्थियों को कम्पाउण्डर भर्ती -2021 में उच्च अंको के बावजूद नियुक्ति से वंचित करने के मामले में दायर याचिकायें मंजूर कर नियुक्ति दिए जाने के आदेश दिए हैं। मामले के अनुसार अभ्यर्थी पुष्पा कुमारी (बसंत विहार), पूजा कुमारी( नांद का बास) व बगड़ की कमलेश ने एडवोकेट संजय महला के जरिये रिट याचिका दायर कर बताया कि तीनो अभ्यर्थियों ने कम्पाउण्डर भर्ती- 2021में आवेदन किया। भर्ती आयोजित करने वाली डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, जोधपुर ने इनके उच्च अंको को देखते हुए अक्टूबर 2021 में दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया। दस्तावेज सत्यापन के बाद विभाग ने 6 फरवरी 2022 को चयन सूची जारी की जिसमें इन्हें शामिल नही किया गया जबकि इनसे कम अंको वालो को शामिल कर लिया गया।जानकारी करने पर पता चला कि विभाग ने इनके द्वारा प्रस्तुत ओबीसी प्रमाण पत्र पुराने बताते हुए इन्हें अयोग्य मान लिया। हालांकि इन्होंने उनकी मांग के अनुसार नए ओबीसी प्रमाण पत्र बनवा कर जमा करा दिए किन्तु विभाग ने उन्हें स्वीकार नही किया। बहस में एडवोकेट संजय महला ने कहा कि मेरिट में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति से वंचित करना विधि सम्मत नही है। तीनो अभ्यर्थियों ने अपने पुराने व नवीन प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिए हैं। मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद प्रस्तुत दस्तावेज व निर्णयों के अवलोकन के बाद याचिकाएं मंजूर फरमा दी।

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