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अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठाने के हाई कोर्ट ने दिये आदेश

जूनियर असिस्टेंट भर्ती -2021 में फेज-।। परीक्षा का मामला

झुंझुनू, राज. हाई कोर्ट ने राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि. जयपुर द्वारा जूनियर असिस्टेंट/कमर्शियल असिस्टेंट-।। भर्ती 2021 में फेज-।। परीक्षा जो 13 जुलाई से 15 जुलाई तक आयोजित हो रही है उसमें याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों को बैठाने के आदेश दिए हैं। मामले के अनुसार स्वामी सेही के अभ्यर्थी रवि कुमार कुल्हरी व 28 अन्य याचिकाकर्ताओ ने एडवोकेट संजय महला के जरिये रिट याचिका दायर कर बताया कि इन अभ्यर्थियों ने आरआरवीपीएनएल द्वारा आयोजित भर्ती -2021 की फेज -। की परीक्षा जो 8 नवम्बर से 14 नवम्बर 2021 को आयोजित की गई थी उसमें भाग लिया था। बाद में विभाग ने द्वितीय फेज की टाइप परीक्षा के लिए भाग लेने वाले योग्य अभ्यर्थियों की सूची दिनांक 8 अप्रैल 2022 को जारी कर दी थी जिसमें इन सभी याचिकाकर्ताओं का परिणाम रोककर इन्हें द्वितीय फेज में शामिल होने से रोक दिया गया। न्यायालय में बहस के दौरान इन 29 अभ्यर्थी याचिकाकर्ताओं की दायर याचिकाओं में बहस करते हुए एडवोकेट संजय महला ने निवेदन किया कि निगम ने इनका परिणाम रोककर इन्हें फेज -।। टाइप परीक्षा से वंचित कर इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है जो विधि सम्मत नही है। बहस में प्रार्थना की गयी कि इन्हें 13 जुलाई से 15 जुलाई को आयोजित फेज-।। टाइप परीक्षा में भाग लेने दिया जाए। दूसरी ओर विभाग के अधिवक्ता ने कहा कि इन सभी अभ्यर्थियों ने परीक्षा में गड़बड़ी की है इसलिए इनको भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने हेतु वंचित कर दिया गया है। सभी याचिकाओ की सुनवाई के बाद न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह याचिकाकर्ताओं को राहत देते हुए निगम को आदेश दिए हैं इन सभी वंचित अभ्यर्थियों को 13 से 15 जुलाई को आयोजित फेज -।। परीक्षा में शामिल किया जाए। मामले में आगामी सुनवाई 27 जुलाई तय की है।

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