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राजस्थान का ये जिला Red Zone घोषित, ड्रोन उड़ाया तो जाना पड़ेगा जेल, जानें क्या है सख्त आदेश?

राजस्थान का ये जिला Red Zone घोषित, ड्रोन उड़ाया तो जाना पड़ेगा जेल, जानें क्या है सख्त आदेश?

Rajasthan Red Zone District : राजस्थान से इस वक्त कि बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 21 अप्रैल, 2026 को राजस्थान के बालोतरा जिले में पचपदरा की प्रस्तावित यात्रा के लिए सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

देश के सबसे बड़े वीवीआईपी मोमेंट को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं।

जिला मजिस्ट्रेट सुशील कुमार ने पूरे बालोतरा जिले को अस्थायी रूप से ‘नो-फ्लाई ज़ोन’ घोषित करते हुए एक विशेष आदेश जारी किया।

ड्रोन और यूएवी पर पूर्ण प्रतिबंध

प्रशासनिक आदेश के अनुसार, जिले के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में ड्रोन, यूएवी गर्म हवा के गुब्बारे और किसी भी अन्य प्रकार के उड़ान उपकरणों के उपयोग पर अस्थायी प्रतिबंध होगा।

पुलिस और खुफिया एजेंसियों को संदेह है कि असामाजिक तत्व ड्रोन के माध्यम से कानून और व्यवस्था को बाधित कर सकते हैं। Rajasthan News

इस खतरे को महसूस करते हुए, पचपदरा और आसपास के क्षेत्रों में हवाई सुरक्षा के संबंध में यह निर्णय लिया गया है।

कब से कब तक प्रभावी रहेगा प्रतिबंध?

जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी समय-सारणी के अनुसार, यह पाबंदी:

प्रारंभ: 20 अप्रैल 2026, रात 8:00 बजे से।

समाप्ति: 21 अप्रैल 2026, रात 10:00 बजे तक। इस दौरान बिना विशेष अनुमति के किसी भी प्रकार की हवाई गतिविधि पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।

उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि कोई व्यक्ति इस आदेश की अवहेलना करता है या चोरी-छिपे ड्रोन उड़ाता पाया जाता है, Rajasthan News

तो उसके खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 223 और अन्य संबंधित कानूनी धाराओं के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

सुरक्षा एजेंसियां पचपदरा रिफाइनरी और सभा स्थल के आसपास के क्षेत्र को पहले ही अपनी निगरानी में ले चुकी हैं।

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