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थोई व नीमकाथाना के वार्ड नम्बर 3,19,28 में शून्य आवागमन क्षेत्र घोषित

जिला कलेक्टर यज्ञ मित्र सिंहदेव ने किये आदेश जारी

सीकर, जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट यज्ञ मित्र सिंहदेव ने आदेश जारी कर श्रीमाधेपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम थोई तथा नीमकाथाना के वार्ड नम्बर 3,19, 28 में निवासरत व्यक्ति के नोबल कोरोना वायरस (कोविड-19) से संक्रमित पाये जाने के कारण बीमारी से आस-पास के नागरिकों में संक्रमण की संभावनाओं के मध्यनजर मानव जीवन को खतरे, स्वास्थ्य एवं इसके कारण लोक शांति को खतरा उत्पन्न हो सकता है। ऎसी स्थिति में दण्ड प्रकिया की संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मानव स्वास्थ्य के खतरे, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को मध्य नजर रखते हुए थोई की मुख्य आबादी भूमि बालकृष्ण के मकान से 100 मीटर की परिधि के क्षेत्र में तथा नीमकाथाना तहसील क्षेत्र के नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नम्बर 3 में सेम स्कूल वाली गली में मुख्य सड़क पर बायीं और (दक्षिण दिशा), सेम स्कूल से औंकार फर्नीचर वकर्स तक तथा केशर सिंह शेखावत वाली गली का सम्पूर्ण क्षेत्र में (2), वार्ड नं. 19 में राम मन्दिर से मोक्ष स्थल जाने वाली सड़क पर महेश मीणा के मकान से मोक्ष स्थल के द्वार तक तथा डांगी कॉलोनी (विस्तार) की अन्तिम गली में दोनों और का सम्पूर्ण क्षेत्र वार्ड नं. (3), वार्ड नं. 28 में नीमकाथाना-पाटन-कोटपुतली मुख्य सड़क के पश्चिम से सैयद बाबा की दरगाह से शर्मा इलैक्टि्रक स्टोर वाले रास्ते पर एवं पूर्व में दोमोदर सैनी के मकान से ताज फर्नीचर एवं कूलर सेंटर के सम्पूर्ण क्षेत्र को शून्य आवागमन क्षेत्र घोषित कर निषेधाज्ञा लागू की है। आदेशानुसार कोरोना वायरस के संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए इन सीमाओं में निवासरत व्यक्ति अपने आवास से बाहर आवागमन नहीं करेंगे। उपर्वणित सीमाओं के अन्दर अवस्थित समस्त व्यावसायिक, ओद्योगिक प्रतिष्ठान, शिक्षण संस्थान, जिम इत्यादि बंद रहेंगे तथा किसी भी मानवीय गतिविधियां शादी समारोह, रैली, जुलूस, सभा प्रतिबंधित रहेगी। किसी भी प्रकार की सार्वजनिक एवं निजी परिवहन एवं आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। इस क्षेत्र के व्यावसायिक, व्यापारिक प्रतिष्ठानों में दैनिक आवश्यकताओं से संबंधित किराणा एवं जनरल स्टोर इत्यादि एवं सब्जी की दुकाने बंद रहेगी। यह प्रतिबंध बीमार व्यक्तियों, चिकित्सकीय आपात स्थिति से प्रभावित व्यक्तियों के लिए लागू नहीं होगा। यह प्रतिबंध चिकित्सा कार्मिक, सफाई कर्मियों तथा कानून व्यवस्था एवं अधिकृत रसद सामग्री के लिए नियुक्त कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। क्षेत्र में पुलिस द्वारा निर्धारित एन्ट्री पॉईन्ट्स पर चिकित्सा विभाग द्वारा टीम नियुक्त की जावेगी जिसके द्वारा यह सुनिश्ति किया जायेगा कि बिना स्क्रीनिंग के कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं करें और नहीं इस क्षेत्र से बाहर निकले। क्षेत्र के सभी निवासियों को इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नहीं करने के निर्देश दिये गयेे है। यह आदेश 17 मई 2020 से 22 मई 2020 की मध्य रात्रि तक प्रभावी रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188,269,270 एवं राजस्थान एपीडेमिक डिजेज नियम 1957 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा।

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