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एक जुलाई से बंद होगा सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार

चूरू, भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार 1 जुलाई 2022 से चिन्हित सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स के उत्पादन, इम्पोर्ट, स्टॉकिंग, वितरण, बिक्री एवं उपयोग पर रोक रहेगी। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी अरविंद कुमार के अनुसार, प्लास्टिक वेस्ट मेनेजमेन्ट रूल्स, 2016 (यथा संशोधित) के नियम 4 (2) के अनुसार पोलीस्टाईरीन सहित विभिन्न सिंगल यूज प्लास्टिक आइट्म्स के उत्पादन, इम्पोर्ट स्टॉिंकग, वितरण, बिक्री एवं उपयोग पर यह रोक लागू होगा। उन्होंने बताया कि प्लास्टिक स्टिक वाले ईयर बड्स, गुब्बारों के लिये प्लास्टिक की डंडियां, प्लास्टिक के झण्डे, कैंडी स्टिक, आईसक्रीम की डंडियां, पोलीस्टाइन (थर्मोकॉल) की सजावटी सामग्री, प्लेटें, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे जैसे कटलरी, मिठाई के डिब्बों के इर्द-गिर्द लपेटने/पैक करने वाली फिल्में, निमंत्रण कार्ड के इर्द-गिर्द लपेटने/पैक करने वाली फिल्में एवं सिगरेट पैकेट के ईर्द-गिर्द लपेटने/पैक करने वाली फिल्में, 100 माईक्रॉन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक/पीवीसी बैनर, स्टि्रर आदि प्रतिबंधित रहेंगे।

उन्होंने बताया कि सभी उत्पादनकर्ता, स्टॉकिस्ट, रिटेलर्स, दुकानदार, ई-कामर्स, फेरी वाले, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, मॉल, बाजार, शॉपिंग सेन्टर, सिनेमा हॉल, पर्यटन स्थल, विद्यालय, महाविद्यालय, कार्यस्थल, अस्पताल, होटल व अन्य संस्थानाें व जन सामान्य को सूचित किया गया है कि वे भारत सरकार के नोटिफिकेशन में उल्लेखित समय सीमा के अनुसार चिन्हित सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स का उत्पादन, स्टॉिंकग, वितरण, बिक्री एवं उपयोग बन्द कर दें। इसके अलावा सभी संबंधित प़क्ष 30 जून 2022 तक इन सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स की शून्य इनवेण्टरी सुनिश्चित करने की आवश्यक कार्यवाही करें। उन्होंने बताया कि इन नोटिफिकेशन के प्रावधानों के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित प्रतिष्ठान/व्यक्ति के विरूद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी जिसके तहत सामान की जब्ती करने, इकाई/व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को बन्द करने आदि की कार्यवाही भी शामिल है।

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