Hindi News / Jhunjhunu News (झुंझुनू समाचार) / कोविड- 19 संक्रमण से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को अनुग्रह राशि 50,000/- प्राप्त करने हेतु आवेदन आमंत्रित

कोविड- 19 संक्रमण से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को अनुग्रह राशि 50,000/- प्राप्त करने हेतु आवेदन आमंत्रित

दिये जाने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी


झुंझुनूं, जिला कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कुड़ी ने बताया कि कोविड- 19 संक्रमण से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को अनुग्रह राशि दिये जाने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। जिले में ऐसा परिवार जिसमें किसी व्यक्ति की कोविड- 19 संक्रमण से मृत्यु हुई है तो उनके विधिक आश्रित द्वारा अनुग्रह राशि 50,000/- प्राप्त करने हेतु ऑनलाईन ई-मित्रा के माध्यम / ऑफलाईन जिला कार्यालय में 07 दिवस में आवेदन किया जाना सुनिश्चित किया जावें तथा जिन आश्रितों द्वारा कोविड अनुग्रह राशि हेतु आवेदन कर रखा है एवं आवेदन पत्र में आक्षेप लगा हुआ है तो ई-मित्रा के माध्यम से 03 दिवस में आक्षेप पूर्ति करवायी जाकर प्रकरण ऑनलाईन अग्रेषित करवाया जाना सुनिश्चित करें ।

गौरतलब है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन (सिविल) संख्या 539 / 2021 एवं 554 / 2021 में पारित आदेश दिनांक 30.06.2022 की अनुपालना के क्रम में राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (NDMA) द्वारा आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 12 (IIT) के अन्तर्गत कोविड 19 संक्रमण से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को अनुग्रह राशि दिये जाने के संबंध में दिशा-निर्देशानुसार जारी किए गए हैं।

Best JEE Coaching Jhunjhunu City
Ravindra School Jhunjhunu City
Prince School, Islampur