निष्पक्ष मतदान के लिए प्रशासन सख्त, उल्लंघन पर होगी कानूनी कार्रवाई
झुंझुनूं, आगामी नगरपालिका एवं पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं।
जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. अरुण गर्ग ने आदेश जारी कर जिले के सभी शस्त्र अनुज्ञापत्रधारियों को अपने शस्त्र तत्काल प्रभाव से संबंधित पुलिस थानों में जमा कराने के निर्देश दिए हैं।
क्यों जारी किया गया आदेश?
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि चुनाव के दौरान शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के मतदाता, विशेषकर कमजोर वर्ग के मतदाता, बिना किसी भय और दबाव के अपने संवैधानिक मताधिकार का प्रयोग कर सकें, यह प्रशासन की प्राथमिकता है।
उन्होंने कहा,
चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की हिंसात्मक गतिविधि या तनाव की आशंका को देखते हुए कानून-व्यवस्था बनाए रखना जरूरी है।
किन पर लागू नहीं होगा आदेश?
जारी आदेश के अनुसार निम्न वर्गों को छूट दी गई है:
- सीमा सुरक्षा बल
- अर्द्ध सैनिक बल
- सैनिक बल
- सशस्त्र पुलिस
- सिविल डिफेन्स
- होमगार्ड
- बैंक सुरक्षा गार्ड
इसके अलावा कानून-व्यवस्था से जुड़े अधिकृत केंद्रीय एवं राज्य सरकारी कर्मचारी तथा राइफल एसोसिएशन के सदस्य और प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ी भी इस आदेश से मुक्त रहेंगे।
थानाधिकारियों को विशेष निर्देश
जिले के सभी थानाधिकारियों को शस्त्र जमा कराने की प्रक्रिया सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश की अवहेलना करने वाले अनुज्ञापत्रधारियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट, 1959 के तहत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसकी पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति की होगी।
चुनाव से पहले सख्ती क्यों जरूरी?
हर चुनाव से पहले प्रशासन द्वारा ऐसे कदम उठाए जाते हैं ताकि मतदान प्रक्रिया पर किसी प्रकार का असर न पड़े। झुंझुनूं जिले में भी कानून-व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है।
