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Jhunjhunu News: बगड़ में नाबालिग दुष्कर्म मामले में आरोपी को आजीवन कारावास

13 माह में फैसला, केस ऑफिसर स्कीम के तहत हुई त्वरित कार्रवाई

 
Bagad police and court deliver verdict in POCSO rape case

झुंझुनूं, जिले के पुलिस थाना बगड़ क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म के सनसनीखेज मामले में
विशिष्ट न्यायाधीश, पॉक्सो कोर्ट झुंझुनूं ने
आरोपी को आजीवन कठोर कारावास एवं 50,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।

यह फैसला
 मात्र 13 माह में सुनाया गया, जो न्यायिक प्रक्रिया की त्वरित मिसाल माना जा रहा है।

 केस ऑफिसर स्कीम के तहत हुआ त्वरित अनुसंधान

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए मामले को
 केस ऑफिसर स्कीम में चयनित किया गया।

पुलिस अधीक्षक बृजेश ज्योति उपाध्याय (IPS) के निर्देशन,
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक देवेन्द्र सिंह राजावत (RPS) के मार्गदर्शन
एवं वृत्ताधिकारी हरिसिंह धायल (RPS) के सुपरवीजन में
थानाधिकारी हरजिन्द्र सिंह (RPS), पुलिस थाना बगड़ के नेतृत्व में
पुलिस टीम ने त्वरित अनुसंधान और प्रभावी पैरवी की।

 क्या है पूरा मामला?

परिवादिया ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि—

  • उसकी 12 वर्षीय नाबालिग पुत्री के साथ

  • आरोपी नोरतमल उर्फ नरोतमल उर्फ गुगन

  • पिछले 4–5 महीनों से लगातार यौन शोषण कर रहा था

डर के कारण बच्ची कुछ नहीं बता पा रही थी।
बाद में उसे तेज पेट दर्द और ब्लीडिंग शुरू हुई,
जिस दौरान अधूरा भ्रूण गिर गया

इसके बाद बच्ची ने पूरी आपबीती बताई कि
 आरोपी ने उसे गर्भपात की गोली भी दी थी।

 मेडिकल और गिरफ्तारी की त्वरित कार्रवाई

  • पीड़िता का तत्काल मेडिकल परीक्षण करवाया गया

  • आरोपी को मामला दर्ज होने के 5 दिन में गिरफ्तार किया गया

  • आरोपी का मेडिकल परीक्षण कर
     न्यायिक हिरासत में भेजा गया

 25 दिन में चार्जशीट, 15 गवाहों की हुई पेशी

पुलिस ने

  • मात्र 25 दिन में अनुसंधान पूरा कर

  • आरोपी के खिलाफ
    IPC की धारा 376AB, 376(2)(n)
    एवं
    POCSO Act की धारा 3/4, 5(J)(ii)(L)(M)/6
    के तहत
     21 अक्टूबर 2025 को चार्जशीट पेश की।

प्रकरण में
 15 गवाहों के बयान कराए गए
👉 समन व वारंट की शीघ्र तामील सुनिश्चित की गई।

 न्यायालय का अंतिम फैसला

16 जनवरी 2026 को
माननीय पॉक्सो कोर्ट झुंझुनूं ने

  • धारा 376AB IPC के तहत
     20 वर्ष का कठोर कारावास + ₹50,000 जुर्माना

  • धारा 6 POCSO Act के तहत
     आजीवन कठोर कारावास + ₹50,000 जुर्माना

की सजा सुनाई।

 आरोपी का विवरण

नाम: नोरतमल उर्फ नरोतमल उर्फ गुगन
पिता का नाम: संतुराम
जाति: खटीक
उम्र: 63 वर्ष
निवास: वार्ड नंबर 8, कस्बा बगड़
पुलिस थाना: बगड़, जिला झुंझुनूं