झुंझुनूं जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बूंदी लड्डू के सैंपल फेल पाए जाने पर सख्त कदम उठाए हैं।
अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) डॉ. छोटेलाल गुर्जर के आदेश पर सूरजगढ़ क्षेत्र की एक फर्म का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है।
जांच में सामने आई गंभीर गड़बड़ी
जानकारी के अनुसार, 26 फरवरी 2026 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संबंधित फर्म से बूंदी लड्डू का नमूना लिया गया था।
प्रयोगशाला जांच में यह नमूना मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया। रिपोर्ट में:
- Tartrazine (कृत्रिम रंग) की मात्रा 182.0 mg/kg पाई गई
- Baudouin Test Negative पाया गया
इन कारणों से खाद्य पदार्थ को असुरक्षित/सबस्टैंडर्ड घोषित किया गया।
फर्म को नोटिस, लाइसेंस निलंबित
आयुक्तालय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण, जयपुर के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 32 के तहत कार्रवाई की गई।
गणेश मिष्ठान भंडार, बुहाना मोड़ (सूरजगढ़) को नोटिस जारी कर:
- बूंदी लड्डू के निर्माण और बिक्री पर तत्काल रोक लगा दी गई
- फर्म का लाइसेंस (संख्या: 22219079000769) निलंबित कर दिया गया
यह लाइसेंस वर्ष 2029 तक वैध था, जिसे फिलहाल रोक दिया गया है।
गुणवत्ता सुधार के निर्देश
विभाग ने फर्म को निर्देश दिए हैं कि वह उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार कर रिपोर्ट प्रस्तुत करे, ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके।
आमजन से सावधानी बरतने की अपील
CMHO डॉ. गुर्जर ने लोगों से अपील करते हुए कहा:
“सिर्फ मानक गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों का ही सेवन करें और किसी भी संदिग्ध खाद्य सामग्री की तुरंत सूचना दें।”
संदिग्ध खाद्य पदार्थ की शिकायत के लिए विभाग का कंट्रोल रूम नंबर 01592-32415 जारी किया गया है।



