हाईकोर्ट की फटकार: APO का दुरुपयोग नहीं, नियमों से हो कार्रवाई
चिड़ावा, मनीष शर्मा राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर ने चिड़ावा के तत्कालीन ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी (BCMHO) Dr. Tejpal Katewa को बड़ी राहत दी है।
कोर्ट ने उन्हें Awaiting Posting Order (APO) में रखने के आदेश को निरस्त कर दिया।
सरकार को लगाई फटकार
हाईकोर्ट ने सरकार के फैसले पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि
सिर्फ आरोपों के आधार पर किसी कर्मचारी को APO में रखना कानूनसम्मत नहीं है।
अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में राजस्थान सिविल सेवा (CCA) नियम, 1958 के तहत ही कार्रवाई की जानी चाहिए।
Rule 25A के गलत इस्तेमाल पर टिप्पणी
कोर्ट ने माना कि सरकार ने Rule 25A का गलत उपयोग किया और अनुशासनात्मक प्रक्रिया से बचने की कोशिश की, जो कानून के खिलाफ है।
APO प्रशासनिक सुविधा के लिए है, इसे दंडात्मक कार्रवाई के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
नियुक्ति का रास्ता साफ
हाईकोर्ट के आदेश के बाद Dr. Tejpal Katewa के लिए पुनः नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है।
कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए हैं कि उन्हें तत्काल प्रभाव से उपयुक्त पद पर नियुक्त किया जाए।
