कस्बें के सरपंच आशाराम को उच्च न्यायालय ने आदेश जारी कर बहाल कर दिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उच्च न्यायालय ने उनकी बर्खास्तगी पर रोक लगाते हुए। उनके बहाली के आदेश पंचायत राज विभाग,संभागीय आयुक्त, कलेक्टर, सीईओ, व बीडीओ को जारी किए गए है। गौरतलब है कि पांच अप्रैल को आयुक्त के आदेश से स्थानीय सरपंच को पदमुक्त कर दिया था। बहाली के आदेश से कस्बे के लोगो मे हर्ष का माहौल है।
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इस्लामपुर सरपंच आशाराम बहाल



News Desk
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