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झुंझुनूं में जन्म–मृत्यु पंजीयन पर सख्ती, पेनल्टी बढ़ी

निजी अस्पतालों को समय पर पंजीयन नहीं किया तो होगी कार्रवाई

 
Jhunjhunu birth death registration rules penalty increased notice

झुंझुनूं, जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियम, 2025 के तहत अब जन्म और मृत्यु के पंजीयन में देरी करना महंगा पड़ेगा
नए नियमों के अनुसार, यदि चिकित्सा संस्थान 21 दिवस से अधिक देरी करते हैं या समय पर सूचना नहीं देते, तो उनके खिलाफ कड़ी पेनल्टी का प्रावधान लागू कर दिया गया है।

अब कितनी लगेगी पेनल्टी?

नियमों के तहत:

  • पहले देरी पर लगने वाली पेनल्टी: ₹50

  • अब बढ़ाकर की गई पेनल्टी: ₹250

  • अधिकतम पेनल्टी: ₹1000 तक

यह पेनल्टी चिकित्सा संस्थानों की लापरवाही पर लगाई जाएगी।

निजी चिकित्सा संस्थानों को सख्त निर्देश

इस संबंध में नगर परिषद आयुक्त देवीलाल द्वारा आदेश जारी किए गए हैं।
उन्होंने बताया कि:

  • जिन निजी चिकित्सा संस्थानों को
     पहचान पोर्टल (Pehchaan Portal) पर
     आईडी व पासवर्ड जारी किए जा चुके हैं

  • वे सभी संस्थान
     जन्म एवं मृत्यु की प्रत्येक घटना का पंजीयन निर्धारित समय-सीमा में ऑनलाइन दर्ज करना सुनिश्चित करें

लापरवाही पर होगी सीधी कार्रवाई

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि:

  • समय पर पंजीयन नहीं करने पर
     संबंधित संस्था के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी

  • इसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित निजी चिकित्सा संस्था की होगी

नागरिकों को समय पर प्रमाण पत्र दिलाने की पहल

नगर परिषद ने सभी निजी चिकित्सा संस्थानों से अपील की है कि वे:

  • नियमों की सख्ती से पालना करें

  • ताकि नागरिकों को
     जन्म–मृत्यु प्रमाण पत्र समय पर मिल सकें

  • और प्रशासनिक प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा न आए