झुंझुनूं जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटी और मानकविहीन खाद्य पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं अभिहित अधिकारी डॉ. छोटेलाल गुर्जर ने दो प्रतिष्ठानों के खाद्य लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं।
काली मिर्च में मिला मिनरल ऑयल
पहली कार्रवाई उदयपुरवाटी रोड स्थित शुभम जनरल स्टोर, गुड़ा गौड़जी पर की गई।
यहां खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा ली गई काली मिर्च (लूज) के नमूने की जांच जयपुर प्रयोगशाला में करवाई गई थी।
जांच रिपोर्ट में नमूने में मिनरल ऑयल की मौजूदगी पाई गई, जिसके बाद खाद्य पदार्थ को असुरक्षित घोषित किया गया।
इसके आधार पर संबंधित दुकान का खाद्य लाइसेंस निलंबित कर काली मिर्च की बिक्री पर रोक लगा दी गई।
सरसों तेल में मानकों का उल्लंघन
दूसरी कार्रवाई राहुल किराना स्टोर, बुहाना पर हुई।
यहां से लिए गए सरसों तेल (लूज) के नमूने की जांच में एसिड वैल्यू निर्धारित मानक से कई गुना अधिक पाई गई।
साथ ही खुले रूप में तेल बेचने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम का उल्लंघन माना गया।
“खाद्य सामग्री में मिलावट के खिलाफ विभाग सख्त है। सही सूचना देने वालों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।” — डॉ. छोटेलाल गुर्जर, सीएमएचओ
दोनों दुकानों को जारी किए निर्देश
सीएमएचओ कार्यालय ने दोनों दुकानदारों को संबंधित खाद्य पदार्थों का विक्रय तुरंत बंद करने के निर्देश दिए हैं।
साथ ही विभाग को इसकी सूचना देने को कहा गया है ताकि आगे की नियमानुसार कार्रवाई की जा सके।
मिलावटखोरों में मचा हड़कंप
खाद्य सुरक्षा विभाग की इस कार्रवाई के बाद जिले में मिलावटी और घटिया खाद्य सामग्री बेचने वालों में हड़कंप मच गया है।
विभाग ने साफ किया है कि भविष्य में भी ऐसी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।





