झुंझुनूं। राजस्थान हाई कोर्ट ने झुंझुनूं जिले के बगड़ क्षेत्र के कासिमपुरा गांव की महिला अभ्यर्थी ममता कुमारी की याचिका स्वीकार करते हुए प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर को 60 दिनों के भीतर नियुक्ति देने के आदेश जारी किए हैं।
मामला शिक्षक ग्रेड-III लेवल-II (विज्ञान-गणित) भर्ती 2018 से जुड़ा हुआ है।
खेल कोटे से हुआ था चयन
याचिका के अनुसार ममता कुमारी ने वर्ष 2018 में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती में खेल कोटे के तहत आवेदन किया था।
निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा, बीकानेर ने 5 मार्च 2019 को जारी चयन सूची में उन्हें मेरिट के आधार पर चयनित करते हुए नियुक्ति के लिए बाड़मेर जिला आवंटित किया था।
बाद में रद्द कर दी गई नियुक्ति
याचिका में बताया गया कि बाद में 14 अगस्त 2019 को निदेशक प्रारंभिक शिक्षा, बीकानेर ने आदेश जारी कर नियुक्ति निरस्त कर दी।
विभाग का तर्क था कि अभ्यर्थी का संबंध हरियाणा राज्य से है और खेल कोटे के तहत केवल राजस्थान के खिलाड़ियों को नियुक्ति दी जाएगी।
दूसरी बार पहुंचना पड़ा हाई कोर्ट
अभ्यर्थी की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता संजय महला और सुनीता महला ने अदालत को बताया कि यह दूसरी रिट याचिका है।
उन्होंने बताया कि इससे पहले भी हाई कोर्ट ने 28 अगस्त 2025 को अभ्यर्थी के पक्ष में निर्णय देते हुए नियुक्ति पर विचार करने के निर्देश दिए थे।
इसके बावजूद निदेशक प्रारंभिक शिक्षा ने 9 दिसंबर 2025 को आदेश जारी कर नियुक्ति देने से इनकार कर दिया था।
कोर्ट ने विभाग के आदेश को बताया यांत्रिक
मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश आनंद शर्मा ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि निदेशक प्रारंभिक शिक्षा द्वारा पारित आदेश “यांत्रिक तरीके” से जारी किया गया प्रतीत होता है।
अदालत ने माना कि याचिकाकर्ता नियुक्ति की पात्र है और विभाग द्वारा पारित आदेश न्यायसंगत नहीं है।
60 दिन में नियुक्ति देने के निर्देश
हाई कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए निदेशक प्रारंभिक शिक्षा, बीकानेर को निर्देश दिए कि महिला अभ्यर्थी को शिक्षक ग्रेड-III लेवल-II विज्ञान-गणित पद पर 60 दिनों के भीतर नियुक्ति प्रदान की जाए।
यह फैसला लंबे समय से नियुक्ति का इंतजार कर रही अभ्यर्थी के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है।





