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Video News: झुंझुनूं महेश मर्डर केस: चार दोषियों को उम्रकैद

विशेष एससी-एसटी कोर्ट ने दोषियों को कठोर सजा सुनाई

झुंझुनूं महेश हत्याकांड में कोर्ट का फैसला

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झुंझुनूं की विशेष एससी-एसटी न्यायालय ने महेश हत्याकांड में चार आरोपियों—महिपाल, सुनीता, रहीश और ऋषभ—को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
न्यायाधीश आशीष कुमार कुमावत ने कहा कि बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए कठोर दंड आवश्यक है, क्योंकि नरमी से जनता का न्याय व्यवस्था में विश्वास कमजोर होता है।


मामले का संक्षिप्त विवरण

  • घटना दिनांक: 14 जून 2023
  • पीड़ित: महेश कुमार, तोलासेही निवासी
  • आरोपियों ने महेश को घर लौटते समय रोका, घर में घसीटा और हमला किया
  • गंभीर चोटों के कारण महेश की मौत हो गई
  • पुलिस ने जांच के बाद चालान पेश किया और लंबे ट्रायल में अभियोजन पक्ष ने आरोप सिद्ध किए

सजा का विवरण

  • आरोपियों को धारा 302/149 के तहत उम्रकैद
  • प्रत्येक पर ₹50,000 अर्थदंड
  • धारा 147-148 के तहत एक-एक वर्ष का कठोर कारावास
  • सुनीता और महिपाल को एससी-एसटी एक्ट के तहत 3 वर्ष अतिरिक्त
  • नाबालिग आरोपी का मामला किशोर न्याय बोर्ड में विचाराधीन

अदालत की टिप्पणी

न्यायाधीश ने कहा:
बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए कठोर सजा आवश्यक है, क्योंकि अनावश्यक उदारता न्याय व्यवस्था में जनता का विश्वास कमजोर करती है।

विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद कुमार और परिवादी पक्ष के अधिवक्ता गोकुलचंद सैनी ने कड़ी सजा की मांग की, जबकि बचाव पक्ष ने पारिवारिक परिस्थितियों के आधार पर नरमी की अपील की।