स्वच्छता बनाए रखने के लिए नगर पालिका का सख्त निर्देश
झुंझुनूं जिले के मलसीसर नगर पालिका क्षेत्र में अब सभी दुकानदारों और प्रतिष्ठान संचालकों को अपने-अपने प्रतिष्ठान के बाहर ढक्कनयुक्त कचरा पात्र (डस्टबिन) रखना अनिवार्य होगा।
नगर पालिका ने इस संबंध में सख्त निर्देश जारी किए हैं।
3 दिन की दी गई मोहलत
नगर पालिका की अधिशाषी अधिकारी नेहा झाझड़िया ने बताया कि सभी व्यापारी और दुकानदार 03 (तीन) दिवस के भीतर नियम का पालन सुनिश्चित करें।
यह कदम पालिका क्षेत्र में स्वच्छता और साफ-सफाई बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है।
नहीं मानने पर लगेगा जुर्माना
निर्धारित अवधि के बाद निरीक्षण किया जाएगा।
यदि किसी दुकान या प्रतिष्ठान के बाहर कचरा पात्र नहीं पाया गया, तो संबंधित के खिलाफ नगर पालिका अधिनियम के प्रावधानों के तहत जुर्माना एवं दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
स्वच्छ शहर की ओर पहल
पालिका प्रशासन ने सभी व्यापारियों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि स्वच्छता अभियान को सफल बनाने में नागरिकों की भागीदारी आवश्यक है।
यह निर्णय बाजार क्षेत्र में गंदगी और खुले में कचरा फैलने की समस्या को रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
