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Jhunjhunu: काजड़ा की मंजू तंवर फिर बनी प्रशासक, हाईकोर्ट का बड़ा आदेश

हाईकोर्ट ने पदमुक्ति आदेश रोका, मंजू तंवर प्रशासक पद पर बहाल

हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, मंजू तंवर को राहत

झुंझुनूं जिले की सूरजगढ़ पंचायत समिति के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत काजड़ा की निवर्तमान सरपंच एवं प्रशासक मंजू तंवर को राजस्थान उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है।
न्यायालय ने 3 दिसंबर 2025 को दिए गए आदेश में उन्हें निर्दोष मानते हुए राज्य सरकार द्वारा जारी पदमुक्ति आदेश को स्थगित कर दिया।

राजनीतिक द्वेष के चलते की गई थी पदमुक्ति

14 अक्टूबर 2025 को मंजू तंवर को कथित रूप से राजनीतिक द्वेषता के कारण प्रशासक पद से हटा दिया गया था।
इसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जहां सुनवाई के बाद न्यायालय ने सरकार के आदेश को गलत ठहराते हुए राहत प्रदान की।

मंजू तंवर ने निर्णय पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा—

“यह सत्य की जीत है। मैंने हमेशा ईमानदारी से काम किया है। न्यायालय ने मेरे सम्मान की रक्षा की है।”

ग्राम पंचायत में खुशी का माहौल

हाईकोर्ट का आदेश आते ही काजड़ा पंचायत में खुशी की लहर दौड़ गई।
कार्यकर्ताओं और स्थानीय निवासियों ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया।
बधाई देने वालों में ग्रामीणों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं की लंबी सूची शामिल रही।

स्थानीय लोग बोले— न्याय हुआ है

गांव के कई लोगों ने कहा कि मंजू तंवर का कामकाज हमेशा पारदर्शी रहा और हाईकोर्ट का यह फैसला सही दिशा में उठाया गया कदम है।
कार्यकर्ताओं का कहना है कि उनके वापस पद पर आने से पंचायत का विकास कार्य फिर गति पकड़ सकेगा।

इन लोगों ने दी बधाई

इस मौके पर राकेश कुमार मनीठिया, धर्मपाल गांधी, महावीर प्रसाद सैनी, भगवती प्रसाद स्वामी, कैलाश नागवान, भीमसिंह शेखावत, जयप्रकाश स्वामी, सत्यनारायण सिंगाठिया, प्रेम सिंह नायक, सुशील मारवाल, नाहर सिंह शेखावत, जगदीश प्रसाद सैन, प्रताप सिंह तंवर, अनिल जांगिड़, धीरसिंह नायक, प्रकाश मेघवाल,
सहित अनेक लोगों ने मंजू तंवर के उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

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