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Video News: झुंझुनूं में राष्ट्रीय पक्षी मोर की गोली मारकर हत्या

ग्रामीणों में आक्रोश, एक आरोपी हिरासत में,दुसरा फरार

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झुंझुनूं, धनूरी। जिले के धनूरी थाना क्षेत्र के नांद के बास गांव में राष्ट्रीय पक्षी मोर की गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया है। इस घटना से स्थानीय ग्रामीणों में भारी आक्रोश है।


कैसे सामने आया मामला?

रविवार सुबह एक ग्रामीण ने जोहड़ के पास एक मृत मोर को देखकर तुरंत पुलिस और वन विभाग को सूचना दी। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम कराया।


पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में खुलासा

रेंजर विजय फेगड़िया के नेतृत्व में जांच हुई।
पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मोर की मौत बंदूक के छर्रों से होना स्पष्ट हुआ। यानी यह मामला साफ़ तौर पर शिकार/हत्या का है।


आरोपी हिरासत , दूसरा फरार

वन विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी विमल पुत्र भींवाराम बावरिया को हिरासत में लिया। पूछताछ में उसने जुर्म कबूल कर लिया है।

हालांकि, उसका पिता भींवाराम बावरिया घटना के बाद से फरार है। वन विभाग उसकी तलाश में जुटा है।


क्या बोले अधिकारी?

रेंजर विजय फेगड़िया ने कहा:

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रीय पक्षी की हत्या गंभीर अपराध है।


ग्रामीणों में नाराजगी

स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि

इस तरह की घटनाएं निंदनीय हैं। मोर गांवों की पहचान है, हमें इन्हें बचाना होगा।
ग्रामीणों ने पुलिस से दूसरे आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है।


वन्यजीव संरक्षण कानून के तहत क्या सज़ा हो सकती है?

भारत में मोर को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत अनुसूची-1 में रखा गया है। इसका अर्थ है कि इसकी हत्या पर सात साल तक की सजा और जुर्माना दोनों हो सकते हैं।

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