Hindi News / Jhunjhunu News (झुंझुनू समाचार) / झुंझुनूं में पोक्सो कोर्ट का बड़ा फैसला: दुष्कर्म आरोपी को उम्रकैद

,

झुंझुनूं में पोक्सो कोर्ट का बड़ा फैसला: दुष्कर्म आरोपी को उम्रकैद

Jhunjhunu POCSO court verdict life imprisonment accused rape case

झुंझुनूं जिले में पोक्सो कोर्ट ने एक अहम फैसले में मासूम बालिका से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

कोर्ट ने आरोपी संत कुमार उर्फ पंकज सैनी को दोषी मानते हुए 1 लाख 90 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।


क्या है पूरा मामला

यह मामला 5 मई 2025 का है।
करीब 7 साल 4 माह की बालिका अपनी मां के साथ जयपुर से नवलगढ़ लौटी थी।

रात करीब 11:30 बजे, आरोपी ने उन्हें घर छोड़ने का झांसा देकर मोटरसाइकिल पर बैठाया

रास्ते में पेट्रोल खत्म होने का बहाना बनाकर आरोपी ने दोनों को उतार दिया और मासूम को जबरन अपने साथ ले गया।

इसके बाद आरोपी ने गंभीर लैंगिक अपराध को अंजाम दिया और बालिका को रास्ते में छोड़कर फरार हो गया।


साक्ष्यों के आधार पर सजा

मामले की जांच के बाद पुलिस ने मजबूत आरोप पत्र पेश किया।

कोर्ट ने:

  • 27 गवाहों के बयान
  • 104 दस्तावेज

को मुख्य साक्ष्य मानते हुए आरोपी को दोषी करार दिया।


अभियोजन की अहम भूमिका

इस मामले में राज्य सरकार की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक सुरेंद्र भांबू ने प्रभावी पैरवी की।

उनकी दलीलों और साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने सख्त निर्णय सुनाया।


आरोपी की पहचान

दोषी उदयपुरवाटी वार्ड नंबर 06 निवासी संत कुमार उर्फ पंकज सैनी, जो वर्तमान में नवलगढ़ के झाझड़ियों की ढाणी में रह रहा था, को सजा सुनाई गई है।


समाज के लिए कड़ा संदेश

यह फैसला समाज में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर सख्त संदेश देता है।
ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई और कड़ी सजा से अपराधियों में डर पैदा होगा।

Best JEE Coaching Jhunjhunu City
Ravindra School Jhunjhunu City
Prince School, Islampur