Hindi News / Jhunjhunu News (झुंझुनू समाचार) / मतदान दिवस पर प्रभावी रहेगी धारा 144 निषेधाज्ञा

मतदान दिवस पर प्रभावी रहेगी धारा 144 निषेधाज्ञा

झुंझुनूं, विधानसभा आम चुनाव 2023 के तहत जिले में धारा 144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा जारी की गई है। जिला मजिस्ट्रेट बचनेश अग्रवाल ने बताया कि इस दौरान कोई भी व्यक्ति किसी मतदान क्षेत्र में किसी भी निर्वाचन के लिए मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की कालवधि के दौरान निर्वाचन के संबंध में कोई सावर्जनिक सभा या जुलूस न बुलाएगा, न आयोजित करेगा, न उसमे उपस्थित होगा, न उसमे सम्मिलित होगा और न उसे सम्बोधित करेगा। इसी पकार चलचित्र, टेलीविजन या वैसे ही अन्य, साचित्रों द्वारा जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का संप्रदर्शन नहीं करेगा। इस समय अवधि के दौरान कोई संगीत समारोह या कोई नाट्य अभिनय या कोई अन्य मनोरंजन या आमादे-प्रमोद जनता के सदस्यों को उनके प्रति आकर्षित करने की दृष्टि से, आयोजित करने या उसके आयोजन की अव्यवस्था करके जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रचार नहीं करेगा।

Best JEE Coaching Jhunjhunu City
Shivonkar Maheshwari Technical Institute
Ravindra School Jhunjhunu City
Prince School, Islampur