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सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की आरोपियों की जमानत

सिपाही अखिलेश मर्डर कांड में

झुंझुनू, पिछले साल 2 दिसंबर 2018 को किढवाना गांव में सिपाही अखिलेश निवासी शाहपुर की मौत का मामला जो काफी दिनों तक समाचारो की सुर्खियो में रहा था उसमे पांच छः जनों पर हत्या का आरोप था। आरोपियों को जयपुर हाई कोर्ट से जमानत मिल गई थी उसके उपरांत मृतक सिपाही अखिलेश कुमार के परिजन सुप्रीम कोर्ट पहुंचे जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जयपुर हाईकोर्ट के आदेशों को खारिज करते हुए आरोपियों की जमानत 5 दिसंबर 2019 को खारिज कर दी। उसके उपरांत परिजनों ने 6 दिसंबर को चिड़ावा कोर्ट में आरोपियों को फिर से गिरफ्तार करने की अपील की जिस पर चिड़ावा कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए 7 दिसंबर 2019 को पांचों आरोपी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया था। मृतक सिपाही के बुआ के बेटे विजय सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और चिड़ावा कोर्ट के वारंट जारी करने के 3 दिन बाद भी सूरजगढ़ पुलिस थाना आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर रहा है और आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। एक तरफ तो झुंझुनू पुलिस प्रशासन मुलजिमो पर नकेल कसने की बात करता है और वही सुरजगढ थाना कोर्ट के आदेशों के बावजूद भी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर रहा है। जिसको लेकर परिजनों में आक्रोश व्याप्त है।
वही अखिलेश के परिजनों का कहना है कि उन्होंने 5 दिसंबर को ही सूरजगढ़ थाने को इस बात से अवगत करवा दिया था कि आरोपियों की जमानत सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी दे दिए गए थे। उसके बाद भी सूरजगढ़ पुलिस थाना कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है। और आरोपियों को भागने का पूर्ण मौका दिया जा रहा है। आपको बता दे कि अखिलेश की मौत के बाद परिजनों ने कार्रवाई की मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर धरना दिया था। धरने पर परिजनों को खाना देने के लिए आते हुए दूसरे भाई का भी एक्सीडेंट हो गया था। जिसमे उसकी मौत हो गई थी। इस हादसे को भी परिजनों ने हत्या बताया था। वही जिला पुलिस अधीक्षक गौरव यादव का कहना है कि न्यायालय के जो भी आदेश होगा उसकी पालना में कार्रवाई की जाएगी।

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