Hindi News / Jhunjhunu News (झुंझुनू समाचार) / चाईनीज मांझे के उपयोग पर रहेगी पूर्णतया रोक

चाईनीज मांझे के उपयोग पर रहेगी पूर्णतया रोक

प्रातः 6 से 8 बजे तथा सांय 5 से 7 बजे तक पतंग उड़ाने पर रहेगा प्रतिबन्ध

झुंझुनूं, जिले में मकर संक्रान्ति पर्व पर पंतगबाजी के लिए धातुओं के मिश्रण से निर्मित मांझा तथा चाईनीज मांझा प्रयुक्त किया जा रहा है। यह मांझा विभिन्न धातुओं के मिश्रण के प्रयोग से तैयार किया जाता है। उक्त मांझा विभिन्न धातुओं के मिश्रण से निर्मित होने से धारदार तथा विधुत का सुचालक होता है। जिसके उपयोग से दोपहिया वाहन चालकों तथा आकाश में विचरण करने वाले पक्षियों को जान-माल का नुकसान होना संभाव्य है, साथ ही विधुत का सुचालक होने के कारण विधुत तारों के सम्पर्क में आने पर विद्युत प्रवाह होने से पतंग उड़ाने वाले को भी नुकसान पहुँचना एवं विद्युत सप्लाई में बाधा उत्पन्न होना संभाव्य है। इस समस्या व खतरे के निवारण के लिए आवश्यक है कि ‘धातु निर्मित मांझा‘ तथा Chinese manjha ¼Chinese made thread ) के उपयोग एवं विक्रय निषेध किया जावे।

जिला मजिस्ट्रेट लक्ष्मण सिंह ने लोक स्वास्थ्य व विद्युत संचालन बाधारहित बनाए रखने एवं पक्षियों के लिए बड़े पैमाने पर खतरा बन चुके ‘धातु निर्मित मांझा‘ तथा Chinese manjha की थोक व खुदरा बिक्री तथा उपयोग राजस्व जिला झन्झुनू की क्षेत्राधिकारिता में निषेध एवं प्रतिबंधित करने का आदेश दिया है। कोई भी व्यक्ति यदि उपरोक्त प्रकार के मांझों का भण्डारण, विक्रय या परिवहन करेगा तो उसके विरूद्व यथा उचित सम्यक कानून के तहत कार्यवाही की जावेगी। आमजन को यह भी निषेध किया जाता है कि पक्षियों को नुकसान से बचाने के लिए प्रातः 6 से 8 बजे तथा सांय 5 से 7 बजे तक पतंग उड़ाने पर प्रतिबन्ध रहेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाकर 31 जनवरी 2023 तक प्रभावी रहेगा।

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