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Video News – झुंझुनू कोर्ट ने आरोपी शिक्षक को लेकर सुनाई बड़ी सजा

झुंझुनू जिले के काली पहाड़ी निवासी रविन्द्र सिंह शेखावत को सुनाई 20 साल की सजा

झुंझुनूं, झुंझुनूं के पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग बच्चों से कुकर्म के मामले में सैनिक स्कूल के शिक्षक काली पहाड़ी निवासी रविन्द्र सिंह शेखावत पुत्र जोधसिंह को 20 साल की सजा और 81 हजार रूपए का जुर्माना लगाया है। मामले के अनुसार 7 दिसंबर 2019 को दौरासर में स्थित सैनिक स्कूल में पेरन्टस मिटिंग आयोजित की गई थी। इस दौरान स्कूल के करीब 12 बच्च़ो ने आरोपी के शिक्षक के खिलाफ यौन शोषण करने की जानकारी दी थी। बच्चो ने बताया था कि आरोपी शिक्षक रविन्द्र सिंह उनके साथ कई महीनां से सेक्सूवल हरेशमेंट कर रहा है। कमरे में बुलाकर गलत जगह टच करता है। कई बार कुकुर्म भी किया। बच्चो ने बताया था कि किसी को बताने पर टीचर ने जान से मारने की धमकी दी थी। यह बात सामने आने के बाद स्कूल में एक समिति बनाई गई। इस समिति ने बच्चों की काउंसलिंग की, लेकिन बच्चे कुछ भी नहीं बोल सके। इसके बाद स्कूल में कॉर्पल पनिसमेंट मॉनिटरिंग कमेटी (सीपीएमसी) की बैठक हुई। इस बैठक में अभिभावक भी शामिल होते हैं। बैठक में बच्चों ने अपनी बात बताई। इसके बाद प्रिंसिपल ने मामला दर्ज करवाया था। पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर तुरन्त प्रभाव से पोक्सो कोर्ट में चालान पेश किया। अभियोजक ओमप्रकाश सैनी की ओर से 36 गवाह व दस्तावेज पेश किए गए। बहस सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी रविन्द्र सिंह को दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास व 81 हजार रुपए की अर्थदंड की सजा सुनाई। शेखावाटी लाइव ब्यूरो रिपोर्ट झुंझुनू

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