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झुंझुनू वक्फ संपत्ति पर अतिक्रमण हटाने के निर्देश, हाईकोर्ट नाराज

तीन सप्ताह में कार्रवाई नहीं हुई तो जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्ती तय

वक्फ संपत्ति पर अतिक्रमण का मामला हाईकोर्ट पहुंचा

झुंझुनू। जिले में स्थित वक्फ संपत्ति हजरत कमरुद्दीन शाह दरगाह की भूमि से अतिक्रमण नहीं हटाने पर राजस्थान हाईकोर्ट, जयपुर खंडपीठ ने कड़ी नाराजगी जताई है।


इन खसरा नंबरों की जमीन अब तक मुक्त नहीं

हाईकोर्ट ने खसरा नंबर 2777, 2780 और 2781 की वक्फ भूमि को अब तक कब्जा धारियों से मुक्त नहीं कराने पर नाराजगी व्यक्त की।
कोर्ट ने जिला कलेक्टर झुंझुनू को निर्देश दिए हैं कि तीन सप्ताह के भीतर अतिक्रमण हटाकर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।


पालना नहीं हुई तो सख्त कार्रवाई के संकेत

कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि तय समयसीमा में आदेशों की पालना नहीं हुई, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।


339 कच्चे-पक्के निर्माण पाए गए थे अतिक्रमण

मामले में पहले झुंझुनू तहसीलदार द्वारा की गई जांच में वक्फ भूमि पर 339 कच्चे और पक्के निर्माण को अतिक्रमण मानते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी।


2021 में कार्रवाई नहीं होने का मामला उठा

बताया गया कि वर्ष 2021 में तत्कालीन जिला कलेक्टर यू.डी. खान ने इसे दरगाह और वक्फ का आपसी मामला बताकर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की थी
इसी कारण आज तक अतिक्रमण नहीं हट पाया।


वक्फ बोर्ड अध्यक्ष ने दायर की याचिका

अतिक्रमण हटाने की पालना नहीं होने पर वक्फ बोर्ड अध्यक्ष की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी।


हाईकोर्ट अधिवक्ता ने दी जानकारी

इस पूरे मामले की जानकारी हाईकोर्ट अधिवक्ता धर्मेंद्र पारीक ने दी। उन्होंने बताया कि कोर्ट इस प्रकरण को गंभीरता से ले रहा है।


वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल

इस मामले के बाद झुंझुनू सहित पूरे जिले में वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण और उनकी सुरक्षा को लेकर फिर से बहस तेज हो गई है।