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सीकर में मिलावटखोरों पर ₹25.33 लाख जुर्माना

169 मामलों में दोषी पाए गए मिलावटखोरों पर बड़ी कार्रवाई

सीकर, राज्य सरकार के ‘शुद्ध आहार – मिलावट पर वार’ अभियान के अंतर्गत सीकर जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटखोरों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए अब तक ₹25 लाख 33 हजार का जुर्माना वसूला है।

169 प्रकरण, सख्त चेतावनी

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अशोक महरिया ने बताया कि अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक जिले में कुल 169 प्रकरण न्यायालय में पेश किए गए, जिनमें खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता अमानक पाई गई। न्यायालय ने इन मामलों में संबंधित फर्मों पर भारी जुर्माना लगाते हुए उन्हें भविष्य में मिलावटी खाद्य पदार्थ न बेचने की सख्त हिदायत दी है।

जांच का तरीका और कार्रवाई

खाद्य सुरक्षा अधिकारी फूलसिंह बाजिया द्वारा जिले के खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। वहां से लिए गए सैम्पल जयपुर स्थित खाद्य प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजे गए, जहां अमानक रिपोर्ट आने पर 169 परिवाद दायर किए गए।


जुर्माने की संरचना

  • 63 फर्म: ₹10,000
  • 14 फर्म: ₹11,000
  • 16 फर्म: ₹12,000
  • 16 फर्म: ₹13,000
  • 2 फर्म: ₹14,000
  • 39 फर्म: ₹15,000
  • 1 फर्म: ₹16,000
  • 8 फर्म: ₹20,000
  • 4 फर्म: ₹30,000
  • 1 फर्म: ₹40,000
  • 4 फर्म: ₹50,000
  • नीमकाथाना की ईशांत एजेंसी: ₹2,00,000 (सबसे अधिक जुर्माना)

प्रशासन का संदेश

सीएमएचओ डॉ. महरिया ने कहा,

जनस्वास्थ्य के साथ किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विभाग की कार्रवाई भविष्य में और भी सख्त होगी।


निष्कर्ष

‘शुद्ध आहार – मिलावट पर वार अभियान’ ने एक बार फिर साबित किया है कि मिलावटखोरों के खिलाफ सीकर प्रशासन सुनियोजित और कठोर रुख अपना रहा है। जनता को जागरूक रहकर संदिग्ध खाद्य पदार्थों की सूचना विभाग को देने की अपील की गई है।

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