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अपंजीकृत सोनोग्राफी मशीन को किया सीज

सीकर में

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से शनिवार को एनएच 11 पर बाजोर स्थित अरावली वेटनरी कॉलेज में कार्रवाई कर अपंजीकृत सोनोग्राफी मशीन को सीज किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ अजय चौधरी ने बताया कि अरावली वेटनरी कॉलेज प्रशासन की ओर से 2012 में सोनोग्राफी मशीन खरीदी गई थी, लेकिन मशीन का विभाग के पास पंजीकरण नहीं कराया। पीसीपीएनडीटी अधिनियम 1994 के तहत मशीन खरीदने से पहले रजिस्ट्रेशन करवाने का प्रावधान है। अरावली वेटनरी कॉलेज प्रशासन की ओर से विभाग के पास मशीन के पंजीकरण के लिए आवेदन करने पर यह बात सामने आई। इस पर विभाग की ओर से शनिवार को मशीन को सीज कर कार्यालय में रखवाया गया है। इसके बारे प्रकरण के बारे में निदेशालय के निर्देशानुसार कार्रवाई की जाएगी। जिला पीसीपीएनडीटी समन्वयक नंदलाल पूनिया ने बताया कि पीसीपीएनडीटी अधिनियम 1994 के तहत सोनोग्राफी मशीन पंजीकृत होने के साथ एक्टिव टेकर भी लगाना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि सरकारी व प्राइवेट अस्पताल प्रशासन को सोनोग्राफी उपलब्ध कराने से पहले बेचने वाली संस्था द्वारा पंजीकरण करवाना जरूरी है। पशुओं के उपयोग के लिए पशु अस्पताल के लिए भी सोनोग्राफी मशीन लेने पर उसका पंजीकरण करवाने का प्रावधान है।

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