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सीकर में कोटपा एक्ट में 15 व्यापारियों के काटे चालान

सीकर, चिकित्सा विभाग के राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत सोमवार को की ओर से शहर में कार्रवाई की गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ निर्मल सिंह के निर्देशन मे टीम ने कल्याण सर्किल, रेलवे स्टेशन, सालासर बस स्टैंड, रामलीला मैदान पर रैस्टोरेंट एवं दुकानो पर जांच की एवं दुकानों पर जहां बीङी, सिगरेट तथा अन्य तम्बाकू उत्पाद पाये गये तथा नियमो का पालन नहीं होना पाया गया उन दुकानों पर कोटपा एक्ट के तहत चालान की कार्यवाही की एवं दुकानदारों को नियमों का पालन करने के लिए निर्देशित किया गया।

उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ अशोक महरिया ने बताया की टीम ने जिन दुकानदारों ने तम्बाकू उत्पाद बेचने से सम्बन्धित सूचना प्रदर्शित नहीं कर रखी थी। उन दुकानदारों पर धारा 6 (ं) के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी। व्यापारियो को तम्बाकू सम्बन्धित सभी नियमो का उचित रुप से पालन करने के निर्देश दिये गये। टीम मे एनटीसीपी कार्यक्रम अधिकारी डॉ संजय शर्मा, दीनदयाल लुगारिया साथ रहे।

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