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तंबाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों के चालान काटे

सीकर, राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत गुरुवार को चिकित्सा विभाग की टीम ने नवलगढ़ रोड पर तंबाकू उत्पाद बेचने वालों पर कार्रवाई की। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ निर्मल सिंह के निर्देशन मे टीम ने नवलगढ़ रोड पर सभी दुकानों पर रैस्टोरेंट, कैफे एवं दुकानों पर जांच की एवं जहां बीडी, सिगरेट तथा अन्य तम्बाकू उत्पाद पाये गये उन दुकानदारों के कोटपा एक्ट के तहत चालान काटे एवं दुकानदारों को तम्बाकू उत्पाद नहीं बेचने के लिए पाबंद किया।
उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ अशोक महरिया ने बताया की टीम ने उद्योग नगर थाने से ग्रामीण महिला शिक्षण संस्थान तक सभी चाय की दुकानों, रेस्टोरेंट, कैफे आदि की जांच की एवं जहां तम्बाकू उत्पाद बेचना पाया गया उनके चालान काटे। जिन दुकानदारों ने तम्बाकू उत्पाद बेचने सम्बन्धित सूचना प्रदर्शित नहीं कर रखी थी। उन दुकानदारों पर धारा 6 (ं) के अन्तर्गत कार्यवाही की गई एवं शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पाद बेचते पाये जाने पर धारा 6 (इ) के अंतर्गत कार्रवाई की गई। व्यापारियों को तम्बाकू सम्बन्धित सभी नियमों का उचित रुप से पालन करने के निर्देश दिये गये। टीम में तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ के जिला कोर्डिनेटर डॉ संजय शर्मा, शिवसिंह शेखावत एवं पुलिस कर्मी अशोक कुमार साथ रहे।

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