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कोविड-19 अनुग्रह सहायता राशि के लिये ऑफलाईन आवेदन का भी प्रावधान

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव ओ.पी. बुनकर ने बताया

जयपुर, कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के रिश्तेदारों और परिजनों के लिए अनुग्रह सहायता राशि 50 हजार रूपये के लिए ऑनलाईन के साथ-साथ ऑफलाईन माध्यम से आवेदन करने का प्रावधान किया गया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव ओ.पी. बुनकर ने बताया कि वर्तमान में कोविड-19 मृत्यु प्रमाण-पत्र के आधार पर मृत व्यक्ति के रिश्तेदार अथवा परिजन द्वारा (यथा आवेदक का जनाधार, आधार, मृतक का कोविड मृत्यु प्रमाण पत्र, मृतक से आवेदक के संबंध का दस्तावेज आदि) सहित ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से निःशुल्क ऑनलाईन आवेदन प्राप्त किये जाने का प्रावधान है। इसके साथ-साथ संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के माध्यम से अनुग्रह सहायता राशि हेतु ऑफलाईन आवेदन भी लिए जा सकेंगे।

अनुग्रह सहायता हेतु पात्रता एवं आवश्यक दस्तावेज इस प्रकार होंगे

— कोविड-19 से ग्रसित होने के उपरांत अस्पताल अथवा घर में जिनकी मृत्यु हुई है तथा जिनके मृत्यु प्रमाण-पत्र में मृत्यु का कारण कोविड-19 दर्ज है।

— वे व्यक्ति जिनकी मृत्यु, कोविड जांच में पॉजिटिव आने की दिनांक अथवा क्लीनिकली कोविड पॉजिटिव पाये जाने के 30 दिवस के भीतर हुई है, भले ही ऐसी मृत्यु अस्पताल के बाहर हुई हो एवं व्यक्ति इससे पूर्व कोविड नेगेटिव हो चुका हो।

— ऐसे कोविड पॉजिटिव रोगी जिनकी मृत्यु निरंतर अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान हुई है भले ही वे नेगेटिव आ गया हो।

निदेशक बुनकर ने बताया कि यदि मृत्यु अस्पताल में हुई है, तो कोविड-19 मृत्यु का प्रमाण-पत्र संबंधित अस्पताल द्वारा जारी किया जायेगा। अन्य समस्त प्रकरणों में जिला कलक्टर के स्तर पर गठित कमेटी द्वारा निर्णय लिया जायेगा। इस संबंध में विस्तृत जानकारी वेबसाइट https://rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

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