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सीकर जिला कलेक्टर ने भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर दिए निर्देश

जिला कलेक्टर नरेश कुमार ठकराल ने निर्देश दिए है कि भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण फ्लेगशिप योजना है जिसमें गरीब व्यक्ति को 30 हजार रूपये से तीन लाख रूपये तक की आर्थिक सहायता सामान्य एवं गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए दी जाती है। उन्होंने बताया कि विशेष परिस्थितियों में रोगी के उपचार के लिए 30 हजार रूपये की राशि को तीन लाख रूपये तक भी बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया कि इस संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार करना सुनिश्चित करें ताकि अधिकाधिक रोगियों को योजना का समुचित लाभ मिल सके। जिला कलेक्टर शुक्रवार को भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत जिला स्तरीय परिवेदना निस्तारण समिति की बैठक मंंे बोल रहे थे। बैठक में समिति में दर्ज 44 प्रकरणों की समीक्षा की गई। उन्होंने मरीजों से कहा है कि वे योजना से संबंधित कागजात लेकर जाएं एवं अस्पताल में यदि कोई पैसा वसूल किया जाता है तो उसकी रसीद अवश्य प्राप्त करें। उन्होंने कहा है कि बीएसबीवाई बूथ पर स्वास्थ्य मार्गदर्शक से पूरी प्रक्रिया को समझकर ही फार्म पर हस्ताक्षर करें तथा अस्पताल में रोगी व उनके परिजनों की फोटों आईडी प्राप्त की जाए। बैठक में अतिरिक्त सीएमएचओ डॉ. सीपी ओला, कोषाधिकारी लीलाधर, वरिष्ठ लेखा अधिकारी अर्जुन लाल गुर्जर, विजय प्रकाश शर्मा, घनश्याम शर्मा मण्डल प्रबन्धक न्यू इण्डिया इन्श्योरेंश कम्पनी ने हिस्सा लिया।

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