Haryana : हरियाणा रोडवेज कर्मियों के लिए जारी हुए जरूरी निर्देश, अनदेखी पर होगी कार्रवाई
Haryana News : हरियाणा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दे की प्रदेश में सरकार ने हरियाणा रोडवेज की बसों को चलाने वाले ड्राइवरों के लिए सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। बता दे की अक्सर देखा जाता है की रोडवेज कर्मी बिना शीट बेल्ट के सफर करते हुए नजर आते है, या फिर उनकी बस में भी इसकी सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। लेकिन अब सरकार ने अपना रुख कड़ा कर एक आदेश जारी किया है।
आधिकारिक आदेश जारी
जानकारी के मुताबिक बता दे कि परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं। सीट बेल्ट न लगाने पर ड्राइवर को 1 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही रोडवेज वर्कशॉप मैनेजर की जिम्मेदारी भी तय की गई है।
हरियाणा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दे की प्रदेश में सरकार ने
हरियाणा रोडवेज की बसों को चलाने वाले ड्राइवरों के लिए सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। बता दे की अक्सर देखा जाता है की रोडवेज कर्मी बिना शीट बेल्ट के सफर करते हुए नजर आते है, या फिर उनकी बस में भी इसकी सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। लेकिन अब सरकार ने अपना रुख कड़ा कर एक आदेश जारी किया है।
आधिकारिक आदेश जारी
जानकारी के मुताबिक बता दे कि परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं। सीट बेल्ट न लगाने पर ड्राइवर को 1 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही रोडवेज वर्कशॉप मैनेजर की जिम्मेदारी भी तय की गई है।
जान-माल के नुकसान को कम किया जायगा
जानकारी के अनुसार, सरकार का मानना है कि इस फैसले से सड़क हादसों के दौरान होने वाले जान-माल के नुकसान को कम किया जा सकेगा।
आदेश के मुताबिक, अब कोई भी रोडवेज चालक बिना सीट बेल्ट लगाए बस नहीं चला पाएगा। परिवहन विभाग ने साफ किया है कि यह नियम यात्रियों और चालकों दोनों की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। न लगाने पर ड्राइवर को 1 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही रोडवेज वर्कशॉप मैनेजर की जिम्मेदारी भी तय की गई है।
