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Haryana : हरियाणा के बिजली कर्मचारियों के लिए जारी हुए सख्त निर्देश! ये गलती करने पर अब होगी कार्रवाई 

आदेश में हरियाणा सिविल सेवा (सरकारी कर्मचारी आचरण) 2016 के नियम 26 का हवाला देते हुए कहा गया है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी अपने सेवा संबंधी मामलों ट्रांसफर या पदोन्नति के लिए राजनीतिक या अन्य प्रभाव का प्रयोग नहीं करेगा। ऐसा करने पर उसके खिलाफ डिपॉर्टमेंटल कार्रवाई की जाएगी।Haryana News
 
हरियाणा के बिजली कर्मचारियों के लिए जारी हुए सख्त निर्देश!

Haryana News : हरियाणा से इस वक्त बिजली कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दे की बिजली विभाग के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर (एसई) ने लेटर जारी कर सिफारिश न करवाने के आदेश जारी कर दिए। साथी ही चेतावनी भी दी, अगर किसी कर्मचारी ने आदेशों का पालन नहीं किया तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। मामला तब उजागर हुआ जब बार बार आ रही सिफारिश से अधिकारी परेशान हो गया। 


ट्रांसफर के लिए नेताओं के फ़ोन 

 अधिक जानकारी के लिए बता दे की दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (DHBVN) में तैनात कर्मचारी अपने ट्रांसफर के लिए नेताओं से फोन कराते हैं। इसके साथ ही उन्होंने लेटर की कापी फतेहाबाद और टोहाना के एक्सईएन को भी भेज दी।Haryana News

जारी आदेश में क्या कहा गया है 

बता दे की बिजली विभाग के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर (एसई) ने लेटर जारी कर सिफारिश न करवाने के आदेश जारी कर दिए। जारी हुए इस आदेश में बताया गया कि निगम में लागू ऑनलाइन ट्रांसफर नीति के तहत किसी भी कर्मचारी का ट्रांसफर करने का अधिकार इस ऑफिस को नहीं है। साथ ही एचकेआरएन नीति के तहर भर्ती कर्मचारियों का ट्रांसफर भी यहां से नहीं किया जा सकता।

डिपॉर्टमेंटल कार्रवाई के निर्देश 

आगे आदेश में हरियाणा सिविल सेवा (सरकारी कर्मचारी आचरण) 2016 के नियम 26 का हवाला देते हुए कहा गया है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी अपने सेवा संबंधी मामलों ट्रांसफर या पदोन्नति के लिए राजनीतिक या अन्य प्रभाव का प्रयोग नहीं करेगा। ऐसा करने पर उसके खिलाफ डिपॉर्टमेंटल कार्रवाई की जाएगी।Haryana News

एसई के लेटर में यह भी कहा गया है कि आदेशों को नोटिस बोर्ड और आधिकारिक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सभी कर्मचारियों तक अनिवार्य रूप से पहुंचाया जाए, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की ऐसा मामला सामने ना आए