Rajasthan News: राजस्थान में स्टेट हाईवे के पास रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। उप मुख्यमंत्री के द्वारा विधानसभा में स्पष्ट किया गया है कि राज्य सरकार के नियंत्रण वाले टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों को टोल की चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है।
सरकार ने इन लोगों के लिए रियायती मासिक पास ( Discounted Monthly Pass ) का प्रावधान सुनिश्चित किया है। हालांकि निजी वाहनों को टोल मुक्त नहीं रखा जाएगा सरकार के द्वारा इस बात पर पूर्ण विराम लगा दिया गया है।
इन लोगों को टाल में मिलेगी रियायत
20 किलोमीटर का दायरा और रियायत का गणित दिया कुमारी ने बताया। प्रिया कुमारी ने बताया कि ग्रामीण या शहरी निवासी स्टेट टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं उन्हें रियायत शुल्क मासिक पास का लाभ दिया जाएगा।
किसे मिलेगा लाभ और कैसे उठा सकते है लाभ
यह सुविधा केवल उन लोगों के लिए है जिनके वाहन का रजिस्ट्रेशन उसी क्षेत्र के पते पर है। स्थानीय निवासी अपने आधार कार्ड और वहां के आरसी के साथ नजदीकी टोल ऑफिस पर जाकर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं उनके बाद उन्हें छूट मिलेगा।
राजस्थान राज्य राजमार्ग प्राधिकरण: 27 सड़कों पर।
आरएसआरडीसी (RSRDC): 39 सड़कों पर।
रिडकोर (RIDCOR): 13 सड़कों पर।
PWD (सार्वजनिक निर्माण विभाग): 4 सड़कों पर।
