Archive notice This article was published on 22 January 2026 and reflects conditions at the time of publication. Information, figures, and context may have changed since.

Rajasthan HC Electricity Bill News : राजस्थान से इस वक्त कि बड़ी खबर सामने आ रही है।  बता दे कि राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan Highcourt) ने अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (AVVNL) को बड़ा झटका देते हुए 13,34,878 रुपये के बिजली बिल को अवैध करार दिया है। 

मिली जानकारी के मुताबिक बता दे कि कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि जब मीटर रीडिंग ही स्पष्ट न हो और उपभोक्ता पर किसी प्रकार की धोखाधड़ी या छेड़छाड़ का आरोप साबित न हो, तो इस तरह का असामान्य और अत्यधिक बिल थोपना न्यायसंगत नहीं है.

श्रीराम मार्बल कंपनी से जुड़ा है मामला 

अधिक जानकारी के लिए बता दे कि (Highcourt)  जस्टिस विनीत कुमार माथुर और जस्टिस चंद्र शेखर शर्मा की खंडपीठ ने एवीवीएनएल (AVVNL) द्वारा दायर विशेष अपील को खारिज करते हुए सुनाया. मामला नागौर जिले के मकराना स्थित श्रीराम मार्बल कंपनी से जुड़ा है, जिसके संचालक विजय लढ़ा हैं. कंपनी पिछले कई वर्षों से मार्बल कटिंग फैक्ट्री संचालित कर रही है और उसके पास 19 केवी का विद्युत कनेक्शन है.

एवीवीएनएल ने जारी किया था 13,34,878 बिल 

अधिक जानकारी के लिए बता दे कि एवीवीएनएल (AVVNL) ने नवंबर 2014 के लिए कंपनी को 13,34,878 रुपये का बिजली बिल जारी किया था, जिसे उपभोक्ता ने हाईकोर्ट (Highcourt)  में चुनौती दी. इस पर एकल पीठ ने 2 मई 2019 को उपभोक्ता के पक्ष में फैसला देते हुए बिल को अवैध घोषित कर दिया था. इसी आदेश के खिलाफ विद्युत विभाग ने डिवीजन बेंच में अपील दायर की थी.