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IAS सुबोध अग्रवाल 15 अप्रैल तक ACB की रिमांड पर, जमानत याचिका कोर्ट ने की खारिज

IAS सुबोध अग्रवाल 15 अप्रैल तक ACB की रिमांड पर, जमानत याचिका कोर्ट ने की खारिज

Rajasthan News : सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी सुबोध अग्रवाल को जल जीवन मिशन (जेजेएम) घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। लंबे समय से फरार सुबोध अग्रवाल को ए. सी. बी. की टीम ने दिल्ली से गिरफ्तार किया था।

जेजेएम घोटाले में गिरफ्तार सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी सुबोध अग्रवाल को सोमवार (13 अप्रैल) को फिर से अदालत में पेश किया गया ए. सी. बी. ने उन्हें 960 करोड़ रुपये के कथित घोटाले के आरोप में गिरफ्तार किया है।

ए. सी. बी. ने सुबोध अग्रवाल की 3 दिन की रिमांड मांगी थी। हालांकि, अदालत ने सुबोध अग्रवाल को 2 दिन की रिमांड पर भेजा। अब उसे 15 अप्रैल को अदालत में पेश किया जाएगा।

जमानत याचिका सुबोध अग्रवाल की ओर से दायर की गई थी, जिन्होंने अपनी सास की मौत पर जमानत मांगी थी। उन्होंने अपनी सास की मौत के लिए अंतरिम जमानत के लिए आवेदन किया था। हालांकि, अदालत ने इसे खारिज कर दिया।

IAS सुबोध अग्रवाल ने मिडिया से कहा

कोर्ट के बाहर मीडिया के सवालों पर सुबोध अग्रवाल ने कहा, “मैंने पूछताछ में पूरा सहयोग किया है. जो भी सवाल मुझसे पूछे गए, मैंने बता दिए.Rajasthan News

फाइनेंस कमेटी के 37 प्रकरणों में से 4 मेरे हैं. बाकी 33 सुधांश पंत के समय के हैं, जिसमें 600 करोड़ का मामला है. मैंने एसीबी से बार-बार कहा कि जिसमें पैसा नहीं दिया गया उसका नाम ले रहे हो, उसकी जांच कर रहे है. जिसमें पैसा देकर गबन हुआ उसकी जांच नहीं कर रहे.”

सोमवार को एसीबी ने फिर से 3 दिन की रिमांड मांगी. इसका विरोध करते हुए अग्रवाल के वकील ने कहा कि उन्हें रिमांड प्रार्थना पत्र की कॉपी नहीं दी गई, जो कानूनन आरोपी के वकील को दी जानी चाहिए ताकि बचाव किया जा सके. एसीबी के वकील ने जवाब दिया कि यह केस डायरी का हिस्सा है, इसलिए नहीं दे सकते.Rajasthan News

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